पत्नी को जला कर मार डाला था, मिला आजीवन कारावास
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :26 Sep 2017 4:15 AM (IST)
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न्याय. 2014 में टिंकू पासवान ने किया था अपराध मुंगेर : मुंगेर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव ने पत्नी की हत्या के मामले में पति टिंकू पासवान को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाकर सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. सत्रवाद संख्या 424/14 की सुनवाई करते हुए विद्वान […]
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न्याय. 2014 में टिंकू पासवान ने किया था अपराध
मुंगेर : मुंगेर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव ने पत्नी की हत्या के मामले में पति टिंकू पासवान को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाकर सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. सत्रवाद संख्या 424/14 की सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने मामले में उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर टिंकू पासवान को भादवि की धारा 302 एवं 498ए के तहत दोषी पाया था.
इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजाराम प्रसाद यादव ने बहस में भाग लिया.
घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि धरहरा थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी गरीब पासवान के पुत्र टिंकू पासवान की शादी ममता देवी नामक महिला से हुई थी. पति लगातार ममता से मारपीट करता था.
दहेज को लेकर महिला को प्रताड़ित किया जा रहा था. इसी दौरान 7 जनवरी 2014 को पति टिंकू पासवान एवं ममता देवी के बीच खाना को लेकर विवाद हुआ और टिंकू पासवान ने ममता देवी पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी. जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गयी. उसे इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल में भर्ती किया गया था,
जहां उसने पुलिस के समक्ष अपने बयान में पति टिंकू पासवान को दोषी बताया. इलाज के दौरान ही दूसरे दिन उसकी मौत हो गयी. इस घटना में पुलिस ने मृतका के बयान पर पति टिंकू पासवान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी और न्यायालय में आरोप-पत्र समर्पित किया था. कांड की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पति टिंकू पासवान को भादवि की धारा 302 एवं 498 ए के तहत दोषी पाया.
धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 20 हजार अर्थदंड की सजा दी गयी तो 498 ए के तहत 3 वर्ष कारावास व 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
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