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चरस तस्करी मामले में तीन को अर्थदंड के साथ 15 वर्षों के कारावास की सजा

Updated at : 27 Mar 2025 9:58 PM (IST)
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चरस तस्करी मामले में तीन को अर्थदंड के साथ 15 वर्षों के कारावास की सजा

एक्सक्लूसिव एनडीपीएस कोर्ट 2 ने गुरुवार को चरस तस्करी के बिन्दु पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया है.

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मोतिहारी. एक्सक्लूसिव एनडीपीएस कोर्ट 2 ने गुरुवार को चरस तस्करी के बिन्दु पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया है. न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने एनडीपीएस की धारा 20 बी,11 सी,22 सी और 29 के तहत दोषी मुकर्रर संतोष कुमार गुप्ता, सागर कुमार पाण्डेय एवं सीमा सिंह ऊर्फ काजल सिंह को एक लाख रुपए अर्थदंड के अतिरिक्त 15 वर्षों के कारावास की सजा सुनाई है. दिनांक 9 दिसंबर 2022 के अपराह्न मिली सूचना पर तत्कालीन थानाध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में स्थानीय बस स्टैंड के समीप माहां मोड पर पहुंची पुलिस टीम के तलाशी के दौरान पकड़ाए रक्सौल पनटोका निवासी संतोष कुमार गुप्ता रक्सौल रतनपुर हरैया निवासी सागर कुमार पाण्डेय एवं पलनवा थानाक्षेत्र के तपसी परसौना के सीमा सिंह उर्फ काजल सिंह के पास से षडयंत्र के तहत तस्करी के लिए छुपाकर रखे गए 18 किलो एक सौ चालीस ग्राम चरस बरामद कर जब्त किया था. जब्त सामग्री फॉरेन्सिक लैब जाँच में चरस ही होना पाया गया है. विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक प्रभाष कुमार त्रिपाठी ने सभी सात गवाहों का परीक्षण कराकर दलीलें पेश किया. अदालत ने अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता के मद्देनजर यह फैसला सुनाया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SATENDRA PRASAD SAT

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