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आपराधिक मामलों का अखबारों में कम से कम तीन बार प्रकाशित कराना अनिवार्य

Updated at : 09 May 2024 9:47 PM (IST)
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आपराधिक मामलों का अखबारों में कम से कम तीन बार प्रकाशित कराना अनिवार्य

जिन प्रत्याशियों पर आपराधिक मामला दर्ज है उन्हें कम से कम तीन बार किसी अखबार व चैनल में प्रकाशित व प्रसारित कराना अनिवार्य है.

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मोतिहारी. जिन प्रत्याशियों पर आपराधिक मामला दर्ज है उन्हें कम से कम तीन बार किसी अखबार व चैनल में प्रकाशित व प्रसारित कराना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने वाले प्रत्याशियों पर कार्रवाई होगी. निर्वाचन आयोग इस मामले को ले काफी गंभीर है. गुरुवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम सौरभ जोरवाल ने इसकी जानकारी दी. कहा कि लोकसभा निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रत्याशी अधिकतम 95 लाख रुपये तक व्यय कर सकते हैं.संपूर्ण खर्च का ब्योरा देना होगा. कहा कि किसी भी कार्यक्रम के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है. सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है जहां आवेदन करने के साथ ही आगे की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी. इस दौरान शिवहर व पूर्वी चंपारण के प्रेक्षकों ने कहा कि प्रत्याशियों को किसी तरह की परेशानी नही होगी. किसी भी तरह की समस्या होने पर सीधे संपर्क कर सकते है.आदर्श आचार संहिता की विस्तार से जानकारी दी और उसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. इस अवसर पर एसपी कांतेश कुमार मिश्रा,अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिन्हा,डीडीसी समीर सौरभ के अलावा सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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