ePaper

Madhubani : छेड़खानी मामले में एक को दो वर्ष कारावास की सजा

Updated at : 22 Dec 2025 9:32 PM (IST)
विज्ञापन
Madhubani : छेड़खानी मामले में एक को दो वर्ष कारावास की सजा

दलित महिला के साथ छेड़खानी मामले की जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश सैयद मो. फजलुल बारी की न्यायालय में सोमवार को सुनवाई हुई.

विज्ञापन

लदनियां थाना क्षेत्र का है मामला मधुबनी . दलित महिला के साथ छेड़खानी मामले की जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश सैयद मो. फजलुल बारी की न्यायालय में सोमवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद दोषी लदनियां थाना क्षेत्र के राजू रियाज उर्फ राजू उर्फ रियाज उर्फ राजू अहमद को दफा 354 भादवि में दो वर्ष तीन माह की सजा सुनायी है. साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इसके अलावे दफा 504 एवं एससी एसटी एक्ट में दो-दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. सभी संजाएं साथ साथ चलेगी. विशेष लोक अभियोजक सपन कुमार सिंह के अनुसार सूचिका ने 13 अगस्त 2023 को लदनियां थाना में जाति सूचक गाली देने और दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी. लेकिन न्यायालय ने विचारण में रेप का मामला न हो कर छेड़खानी का मामला सामने आया. इसके बाद न्यायालय ने छेड़खानी मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनायी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
DIGVIJAY SINGH

लेखक के बारे में

By DIGVIJAY SINGH

DIGVIJAY SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन