Madhubani : छेड़खानी मामले में एक को दो वर्ष कारावास की सजा
Published by : DIGVIJAY SINGH Updated At : 22 Dec 2025 9:32 PM
दलित महिला के साथ छेड़खानी मामले की जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश सैयद मो. फजलुल बारी की न्यायालय में सोमवार को सुनवाई हुई.
लदनियां थाना क्षेत्र का है मामला मधुबनी . दलित महिला के साथ छेड़खानी मामले की जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश सैयद मो. फजलुल बारी की न्यायालय में सोमवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद दोषी लदनियां थाना क्षेत्र के राजू रियाज उर्फ राजू उर्फ रियाज उर्फ राजू अहमद को दफा 354 भादवि में दो वर्ष तीन माह की सजा सुनायी है. साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इसके अलावे दफा 504 एवं एससी एसटी एक्ट में दो-दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. सभी संजाएं साथ साथ चलेगी. विशेष लोक अभियोजक सपन कुमार सिंह के अनुसार सूचिका ने 13 अगस्त 2023 को लदनियां थाना में जाति सूचक गाली देने और दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी. लेकिन न्यायालय ने विचारण में रेप का मामला न हो कर छेड़खानी का मामला सामने आया. इसके बाद न्यायालय ने छेड़खानी मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनायी है.
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