दो को दस- दस वर्ष सश्रम कारावास
Updated at : 03 Jun 2024 10:00 PM (IST)
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14 वर्ष पूर्व एक महिला के साथ दुष्कर्म करने में विफल रहने पर जानलेवा हमला करने के मामले की सजा के बिंदु पर सोमवार को सुनवाई हुई.
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मधुबनी . अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश सैयद मो. फजलुल बारी की न्यायालय में फुलपरास थाना क्षेत्र में करीब 14 वर्ष पूर्व एक महिला के साथ दुष्कर्म करने में विफल रहने पर जानलेवा हमला करने के मामले की सजा के बिंदु पर सोमवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी फुलपरास थाना क्षेत्र के खरगामा निवासी प्रकाश बनैता व शिवकुमार राय को 376/511 भादवि में दस-दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही प्रत्येक को दस- दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माने कि राशि नहीं देने पर एक- एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं दोनों को अन्य दफा 307 भादवि में दस वर्ष सश्रम कारावास, पांच हजार रुपये जुर्माना, दफा 452 भादवि में सात वर्ष कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना, दफा 504 भादवि में दो वर्ष कारावास व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. सभी सजाएं साथ- साथ चलेगी. न्यायालय में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक आरिफ हुसैन ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता रमानंद झा एवं शंभु शरण मिश्र ने बहस करते हुए कम से कम सजा देने की मांग की थी.
क्या है मामला
अपर लोक अभियोजक के अनुसार घटना 2 मार्च 2010 की है. विवाहिता अपने पुत्री एवं पुत्र के साथ 11 बजे रात में खाना खाकर अपने घर में सो रही थी. इसी दौरान आरोपी घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा. महिला के चिल्लाने पर आरोपी दुष्कर्म करने में विफल रहने पर जानलेवा हमला कर दिया. जिससे महिला की जख्मी हो गयी. वहीं महिला के चिल्लाने पर ग्रामीण भी जमा हो गये. ग्रामीणों को आते देख दोनों आरोपी भाग गया था. मामले को लेकर पीड़िता ने फुलपरास थाने में प्राथमिक की दर्ज कराई थी.
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By Prabhat Khabar News Desk
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