नाबालिग का अपहरण करने के मामले में दो को तीन-तीन साल कारावास
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 12 Dec 2024 9:52 PM
साथ ही दोनों दफा में दोनों आरोपी पर पांच- पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.
मधुबनी . हरलाखी थाना क्षेत्र से करीब दो वर्ष पूर्व नाबालिग का अपहरण कर छेड़खानी करने के मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सात सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश दिवेश कुमार की न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलिल सुनने के बाद हरलाखी थाना क्षेत्र के कौआहा बरही निवासी आरोपी रामबाबू राउत एवं राम शकल राउत को दफा 363 भादवि एवं 8 पॉक्सो एक्ट में तीन- तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही दोनों दफा में दोनों आरोपी पर पांच- पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन- तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. न्यायालय में सरकार की ओर से बहस करते हुए विशेष लोक अभियोजक कुमारी मधुरानी ने न्यायालय से अधिक से अधिक सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से लिगल एंड डिफेंस काउंसिल में चयनित लिगल एंड डिफेंस चीफ रंजीत कुमार झा ने बहस करते हुए कम से कम सजा देने की मांग की थी. क्या है मामला विशेष लोक अभियोजक के अनुसार नाबालिग को स्कूल जाने के क्रम में आरोपी हमेशा छेड़खानी करता था और वीडिओ बनाकर उसे वायरल करने का धमकी दिया करता था. इसके बाद पीड़िता के परिजन आरोपी पर पंचायत बैठाया. लेकिन आरोपी फिर भी नहीं माना. 7 जूलाई 2022 को नाबालिग को आम के बगीचे से अपहरण कर लिया था. मामले को लेकर पीड़िता की मां के बयान के आधार पर हरलाखी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. 40 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश विशेष लोक अभियोजक के अनुसार न्यायालय ने पीड़िता की मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को 40 हजार रुपये देने का आदेश दिया है. वहीं आरोपी के जुर्माना देने के स्थिति में जुर्माने कि राशि भी पीड़िता को देने का आदेश दिया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










