Crime News. गांजा तस्करी मामले में एक को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय चतुर्थ के न्यायाधीश मो. मंजूर आलम के न्यायालय में गांजा तस्करी मामले की सजा के बिंदु पर गुरुवार को सुनवाई हुई.
Crime News. मधुबनी. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय चतुर्थ के न्यायाधीश मो. मंजूर आलम के न्यायालय में गांजा तस्करी मामले की सजा के बिंदु पर गुरुवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद आरोपी उत्तर प्रदेश के ऐटा जिला के अलीगढ़ थाना क्षेत्र के मर्नापुर मोहम्मदनगर निवासी देवेंद्र कुमार को एनडीपीएस एक्ट में दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक शशि भूषण यादव ने बहस करते हुए आरोपी कोअधिक से अधिक सजा देने की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता लालू प्रधान ने बहस करते हुए कम से कम सजा देने की मांग की थी. क्या था मामला विशेष लोक अभियोजक के अनुसार घटना 8 दिसंबर 2021 की है. सकरी थाना क्षेत्र के एनएच 57 पर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में शाम 5.30 बजे वाहन चेकिंग चल रहा था. इसी दौरान तेजी से आ रही ट्रक की चेकिंग कर रही पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया. इसी दौरान ट्रक चालक ट्रक ने भगाने का प्रयास किया. लेकिन सामने एक गाड़ी लगे रहने के कारण वह ट्रक भगा नहीं सका. ट्रक का ड्राइवर व खलासी भागने लगा. जिसे वाहन चेकिंग में लगे सकरी थाने की पुलिस दोनों को खदेड़ने लगी. पुलिस ने एक आरोपी देवेंद्र कुमार (खलासी) को पकड़ लिया. वहीं एक आरोपी भागने में सफल रहा. ट्रक की तलाशी लेने पर 66 पैकेट गांजा बरामद हुआ. जिसका वजन 7 क्विंटल से अधिक था. मामले को लेकर तत्कालीन सकरी थानाध्यक्ष उमेश कुमार पासवान ने अपने प्राथमिकी दर्ज की थी.
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