नाबालिग के अपहरण-दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल की सजा, पीड़िता को 4 लाख मुआवजा

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न्यायालय परिसर

बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी विकास कुमार कामत को पॉक्सो एक्ट के तहत 10 साल की कैद और 4 लाख रुपये मुआवजे का आदेश दिया है. यह फैसला न्याय और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है.

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Madhubani News: बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में करीब ढाई वर्ष पूर्व नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में जिला अपर सत्र न्यायालय सात सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी ने मंगलवार को सजा सुनायी. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के तिसियाही निवासी विकास कुमार कामत को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 10 वर्ष कारावास की सजा सुनायी. साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

अपहरण के मामले में भी सुनायी सजा

न्यायालय ने दोषी को दफा 363 भादवि के तहत तीन वर्ष कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. वहीं दफा 366 ए भादवि के तहत पांच वर्ष कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गयी है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कुमारी मधुरानी ने बहस करते हुए दोषी को अधिकतम सजा देने की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता घीरेन्द्र कुमार मिश्र ने कम से कम सजा देने की मांग की.

22 अप्रैल 2024 को घर से लापता हुई थी नाबालिग

अभियोजन के अनुसार घटना 22 अप्रैल 2024 की है. पीड़िता सुबह करीब साढ़े दस बजे घर से लापता हो गयी थी. परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका पता नहीं चला. खोजबीन के दौरान जानकारी मिली कि आरोपी ने नाबालिग का शादी के लिए या बेचने के उद्देश्य से अपहरण किया है.

जानकारी मिलने के बाद पीड़िता के परिजन आरोपी के परिजनों से बात करने पहुंचे थे. आरोप है कि आरोपी के परिजनों ने उन्हें धमकी देकर वहां से भगा दिया. इसके बाद पीड़िता की मां के बयान पर बेनीपट्टी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.

पीड़िता को चार लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

अभियोजन के अनुसार, न्यायालय ने मामले में पीड़िता को हुई मानसिक प्रताड़ना के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से चार लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है.

मुआवजा राशि के लिए पीड़िता के नाम से बैंक खाता खोला जाएगा. इसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि सीधे पीड़िता के खाते में जमा की जाएगी.

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