मो. अरमान हत्या मामले में एक को आजीवन कारावास

सुबोध कुमार पटवा को दफा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
अपर लोक अभियोजक के अनुसार घटना 12 मार्च 2022 की है. सूचक खुटौना बाजार के मो. जमील अख्तर का पुत्र मो. अरमान खुटौना बाजार में इंदिरा चौक के पास कपड़े बिक्री करता था. घटना की रात 9 बजे आरोपी एक अन्य साथी के साथ मो. अरमान को अपने साथ ले गया. कुछ देर के बाद मृतक के पिता को सूचना मिली की आरोपी ने पंडयंत्र रचकर कर मो. अरमान की हत्या कर बाबूबरही थाना क्षेत्र के कमला नदी के पूर्वी बांध अमोला लान स्थित एक खेत में हत्या कर फेंक दिया है. सूचना मिलने पर मृतक के पिता घटनास्थल पर पहुंच कर शव की पहचान की थी. मामले को लेकर मृतक के पिता मो. जमील अख्तर ने बाबूबरही थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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By Prabhat Khabar News Desk
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