Madhubani News : पत्नी की हत्या में पति को सात वर्ष सश्रम कारावास

Published by : GAJENDRA KUMAR Updated At : 09 Jul 2025 10:16 PM

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जिला अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ललन कुमार के न्यायालय में सजा के बिंदु पर बुधवार को सुनवाई हुई.

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मधुबनी. बाबूबरही थाना क्षेत्र में करीब दस वर्ष पूर्व विवाहिता सुमन कुमारी की दहेज के लिए हुई हत्या मामले को जिला अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ललन कुमार के न्यायालय में सजा के बिंदु पर बुधवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद आरोपी बाबूबरही थाना क्षेत्र के जटही मदनडोम टोले भोकारपट्टी निवासी रमाशंकर महतो पति को दफा 304 बी भादवि में सात वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार ने न्यायालय में बहस करते हुए आरोपी को अधिक से अधिक सजा देने की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता ब्रजनदंन झा ने बहस करते हुए कम से कम सजा की मांग की थी. अपर लोक अभियोजक के अनुसार फुलपरास थाना क्षेत्र के हरियरी निवासी घंनवती देवी की पुत्री सुमन कुमारी से आरोपी रमाशंकर महतो घटना से तीन वर्ष पूर्व पर्लोभन देकर शादी कर लिया था. शादी के कुछ दिन के बाद आरोपी सुमन कुमारी से एक लाख रुपये एवं एक बाइक दहेज में लाने की मांग करने लगा. दहेज नही लाने पर आरोपी अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था. मामले को लेकर दोनों परिवारों के बीच पंचायत भी हुई थी. लेकिन आरोपी ने दहेज नहीं देने के कारण सुमन कुमारी की हत्या कर दिया. घटना को लेकर मृतिका सुमन की मां धनवंती देवी के बयान पर बाबूबरही थाना में 10 जून 2014 को प्राथमिक दर्ज करायी थी.

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