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Madhubani News : पैंतीस कामगार व शिल्पकारों के आश्रितों को दी सहायता राशि

Updated at : 13 Apr 2025 10:39 PM (IST)
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Madhubani News : पैंतीस कामगार व शिल्पकारों के आश्रितों को दी सहायता राशि

आवेदनों के सत्यापन के बाद उनके आश्रितों के खाते में राशि भेजी गई है.

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मधुबनी.

बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 के तहत तीन श्रमिकों के दुर्घटना में मृत्यु पर एक लाख की दर से 3 लाख रुपये, चौदह श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को तीस हजार रुपये प्रति कामगार की दर से 4 लाख 20 हजार रुपये एवं बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2024 के तहत 17 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु पर उनके आश्रितों को 50 हजार रुपये प्रति कामगार की दर से 8 लाख 50 हजार, एक श्रमिक के दुर्घटना में मृत्यु पर दो लाख रुपये कुल 17 लाख 70 हजार रुपये उनके आश्रितों को बैंक खाते में भेजी गई है. इस योजना में सरकार स्वभाविक मृत्यु, दुर्घटना में मृत्यु, आंशिक निशक्तता, पूर्ण निशक्तता में श्रमिकों के आश्रितों को सहायता राशि देती है. इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए जिले भर से 35 लोगों ने आवेदन किया था. आवेदनों के सत्यापन के बाद उनके आश्रितों के खाते में राशि भेजी गई है.

जनप्रतिनिधियों से करानी होती है अनु

शंसाइस योजना का लाभ लेने के लिए पीड़ित परिवार को ग्रामीण क्षेत्र के मुखिया एवं शहरी क्षेत्र के आयुक्त से अनुशंसा कराना होता है. अनुशंसा के बाद आवेदन श्रम संसाधन कार्यालय में जमा करना होगा. फिर संबंधित प्रखंडों के बीडीओ के माध्यम से सत्यापन कराने के बाद जिला स्तर से लाभुक को सहायता राशि दी जाती है.

इन कारणों से निधन पर मिलता है अनुदान

कामगार शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत बिहार के मजदूरों के ट्रेन या सड़क दुघर्टना, विद्युत स्पर्शाघात, सांप काटने, पानी में डूबने, अगलगी, पेड़ या मकान के छत से नीचे गिरने, जंगली जानवर के आक्रमण, आपराधिक के शिकार होने पर योजना का लाभ दिया जाता है.

योजना का लाभ लेने के लिए यहां कर सकते हैं आवेदन

बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा एवं प्रवासी मजदूर इस योजना के तहत दुर्घटना होने पर तीन जगहों में किसी एक जगह पर आवेदन दे सकते हैं. प्रखंडों, जिला श्रम अधीक्षक कार्यालय एवं डीएम कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं. इस योजना में श्रमिक के दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये, स्वभाविक मृत्यु होने पर 50 हजार रुपये दिए जाएंगे.

क्या कहते हैं अधिकारी

प्रभारी श्रम अधीक्षक गोबिंद कुमार ने कहा कि समय-समय पर कामगारों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है. फिलहाल पैंतीस कामगारों के आश्रितों को इस योजना के तहत सहायता राशि दी गई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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By GAJENDRA KUMAR

GAJENDRA KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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