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Madhubani : तृतीय चरण में नियुक्त शिक्षकों के भुगतान के प्राथमिक निदेशक शिक्षा ने दिए गाइड लाइन

Updated at : 30 Jun 2025 5:43 PM (IST)
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Madhubani : तृतीय चरण में  नियुक्त शिक्षकों के भुगतान के प्राथमिक निदेशक शिक्षा ने दिए गाइड लाइन

उन्हें 30 जून तक विद्यालय में योगदान करने का समय दिया गया है.

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सभी नवनियुक्त शिक्षकों को प्राण नंबर लेना जरूरी मधुबनी . जिला में तृतीय चरण (टीआरई 3) के तहत योगदान करने वाले विद्यालय के अध्यापकों के वेतन भुगतान के लिए अग्रेतर कार्रवाई करने के संबंध में प्राथमिक शिक्षा के निदेशक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है. प्राथमिक शिक्षा के निदेशक ने डीईओ के लिखे पत्र में कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तृतीय चरण के तहत विद्यालय अध्यापक के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों में से जिन विद्यालय अध्यापकों को विद्यालय आवंटित कर दिया गया है. उन्हें 30 जून तक विद्यालय में योगदान करने का समय दिया गया है. बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के प्रावधानों के आलोक में नियुक्त विद्यालय अध्यापक को एनपीएस से आच्छादित किया जाना है. इसके लिए उनके पास प्राण नंबर होना आवश्यक है. एनपीएस कर्मियों को ओपीजीएम एवं ई-एनपीएस के माध्यम से प्राण नंबर आवंटन की सुविधा उपलब्ध है. ई-एनपीएस की व्यवस्था पूरी तरह पेपरलेस है. इसमें अभिदाता द्वारा द्वारा नई सूचनाओं को अपने स्तर से ऑनलाइन भरा जाएगा. नोडल पदाधिकारी के सत्यापन एवं स्वीकृति के बाद प्राण आवंटित हो जाएगा. विद्यालय अध्यापकों के लिए प्राण प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शिका में संलग्न है. प्राण नंबर आवंटित होने के बाद संबंधित विद्यालय अध्यापकों का डाटा एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑन बोर्डिंग करने का कार्रवाई विभाग के स्तर से की जानी है. इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित टीआरई 3 परीक्षा के लिए निर्मित पोर्टल एवं एमपीएस पोर्टल से विद्यालय अध्यापकों का डाटा प्राप्त कर विभागीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से एचआरएमएस पोर्टल पर ऑन बोर्डिंग की कार्रवाई की जाएगी. एचआरएमएस पोर्टल पर ऑन बोर्डिंग के लिए विद्यालय अध्यापकों का विभागीय काउंसलिंग पोर्टल पर टेक्निकल जॉइनिंग अनिवार्य है. जिसमें योगदान की तिथि एवं समय स्पष्ट अंकित हो. प्राथमिक निदेशक ने अध्यापकों के प्राण आवंटन एवं वेतन के भुगतान के संबंध में अग्रतर कार्रवाई का निर्देश दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SHAILENDRA KUMAR JHA

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