नाबालिग अपहरण और छेड़छाड़ मामले में दो दोषियों को 3-3 वर्ष की सजा, पीड़िता को मिलेगा एक लाख मुआवजा

सांकेतिक तस्वीर
मधुबनी में नाबालिग के अपहरण और छेड़खानी के करीब नौ वर्ष पुराने मामले में दो आरोपियों को जिला अपर सत्र न्यायालय ने दोषी करार दिया है. न्यायालय ने उन्हें पॉक्सो एक्ट और अपहरण के मामले में तीन-तीन वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है.
Madhubani News: बिस्फी थाना क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ छेड़छाड़ करने के करीब नौ वर्ष पुराने मामले में जिला अपर सत्र न्यायालय-सात सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी ने शुक्रवार को सजा के बिंदु पर फैसला सुनाया. न्यायालय ने बिस्फी थाना क्षेत्र के पुआरी निवासी कपिल यादव और राजा राम यादव उर्फ राजा यादव को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट और अपहरण के मामले में तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोनों पर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.
Bisfi News: पॉक्सो एक्ट और अपहरण मामले में सुनाई गई सजा
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कुमारी मधुरानी और सूचक पक्ष के अधिवक्ता मनोज कुमार ने अधिकतम सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता दीनानाथ यादव और बौध कृष्ण झा ने कम सजा देने की दलील रखी. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट की धारा-8 के तहत तीन वर्ष कारावास और जुर्माना तथा भारतीय दंड संहिता की धारा-363 के तहत भी तीन वर्ष कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
घटना 2017 की, पीड़िता को नेपाल ले जाने का आरोप
अभियोजन के अनुसार घटना 3 जून 2017 की है. नाबालिग पीड़िता सुबह घर से निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी. परिजनों ने काफी खोजबीन के बाद बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई. अनुसंधान के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी पीड़िता को अपहरण कर नेपाल ले गए थे. विरोध करने पर उसे उसकी मौसी के घर छोड़ दिया गया. बाद में पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां उसने अपहरण की पुष्टि की.
पीड़िता को मिलेगा एक लाख रुपये का मुआवजा
विशेष न्यायालय ने पीड़िता को मानसिक प्रताड़ना के मद्देनजर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है. न्यायालय ने निर्देश दिया कि पीड़िता के नाम से बैंक खाता खोलने के बाद मुआवजा राशि सीधे उसके खाते में भेजी जाएगी.
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