हत्या के मामले में पांच को आजीवन कारावास

Updated at :21 May 2017 4:11 AM
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हत्या के मामले में पांच को आजीवन कारावास

मधुबनी : लौकही थाना क्षेत्र के कचनरवा गांव में करीब 26 वर्ष पूर्व जमीन विवाद में हुई हत्या के मामले में त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह के न्यायालय में शनिवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी अभियुक्त कचनरवा निवासी मैनेजर यादव, […]

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मधुबनी : लौकही थाना क्षेत्र के कचनरवा गांव में करीब 26 वर्ष पूर्व जमीन विवाद में हुई हत्या के मामले में त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह के न्यायालय में शनिवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई.

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी अभियुक्त कचनरवा निवासी मैनेजर यादव, गुदर यादव, बुधन यादव एवं महथौर निवासी सुखदेव यादव एवं प्रेम लाल यादव को 302/34 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही प्रत्येक को पांच- पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राजेंद्र राय व अपर लोक अभियोजक केदार लाल दास ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी-से-कड़ी सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता कमल नारायण यादव ने बहस
हत्या के मामले
की. जिन लोगों को सजा सुनायी गयी है उनमें सभी अभियुक्त की उम्र 70 से 80 साल के बीच है.
क्या था मामला
अभियोजन के अनुसार दिनांक 21 अगस्त, 1991 को कचनरवा गांव में आरोपित अभियुक्त अन्य के साथ मिल कर नाजायज मजमा बना कर हरवे हथियार से लैस होकर चंद्र नारायण चौधरी की जमीन जोत रहे रामचंद्र पासवान, बच्चे लाल यादव, ठकाई यादव एवं सुकती मंडल को जान मारने के नियत से लाठी, भाला, फरसा, बंदूक से हमला कर दिया था. इस मारपीट के दौरान उक्त सभी लोग जख्मी हो गये, जिसमें जख्मी सुकती मंडल की मौत इलाज के दौरान लौकही अस्पताल में हो गया था.
इस बाबत लौकही थाना क्षेत्र के चिचौरवा निवासी सूचक ठकाई यादव द्वारा लौकही थाना कांड संख्या 144/91 दर्ज कराया गया था. मालूम हो कि उक्त मुकदमा में कुल सोलह अभियुक्तों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी, जहां विचारण के दौरान ही चार अभियुक्त खट्टर साह, इंद्रजीत यादव, युगत यादव व घुरन कामत की मौत हो गयी . वहीं न्यायालय ने अन्य सात अभियुक्त बड़े लाल यादव, हरि नारायण साह, शिवेंद्र यादव, कलर यादव, राम नारायण साह, चंद्रदेव यादव सिवेंद्र यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया था.
26 साल बाद आया फैसला, जमीन विवाद में हुई थी हत्या
लौकही थाना क्षेत्र का मामला, त्वरित न्यायालय प्रथम ने सुनाया फैसला
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