इंश्योरेंस कंपनी को राशि भुगतान का आदेश

मधुबनी : उपभोक्ता न्यायालय के अध्यक्ष विनोदानंद झा विनीत व सदस्य लक्ष्मण कुमार एवं रंजना झा के पीठ ने वाद संख्या 93/2011 की सुनवाई की. दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद उक्त पीठ ने आवेदक जीतन नदाफ के पक्ष में आदेश करते हुए नेशनल इंश्योरेंस को तीन महीनों के अंदर बीमित राशि दो लाख […]
मधुबनी : उपभोक्ता न्यायालय के अध्यक्ष विनोदानंद झा विनीत व सदस्य लक्ष्मण कुमार एवं रंजना झा के पीठ ने वाद संख्या 93/2011 की सुनवाई की. दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद उक्त पीठ ने आवेदक जीतन नदाफ के पक्ष में आदेश करते हुए नेशनल इंश्योरेंस को तीन महीनों के अंदर बीमित राशि दो लाख रुपये के साथ दिनांक 5 मई 2011 से आठ प्रतिशत ब्याज की दर से भुगतान के साथ ही क्षतिपूर्ती 3 हजार रुपये एवं वाद खर्च 2 हजार रुपये भी देने का आदेश जारी किया है. समय सीमा के अंदर नहीं देने पर कुल राशि पर दस प्रतिशत ब्याज के दर से देना होगा.
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