इंश्योरेंस कंपनी को राशि भुगतान का आदेश

Updated at :19 May 2017 1:11 AM
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इंश्योरेंस कंपनी को राशि भुगतान का आदेश

मधुबनी : उपभोक्ता न्यायालय के अध्यक्ष विनोदानंद झा विनीत व सदस्य लक्ष्मण कुमार एवं रंजना झा के पीठ ने वाद संख्या 93/2011 की सुनवाई की. दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद उक्त पीठ ने आवेदक जीतन नदाफ के पक्ष में आदेश करते हुए नेशनल इंश्योरेंस को तीन महीनों के अंदर बीमित राशि दो लाख […]

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मधुबनी : उपभोक्ता न्यायालय के अध्यक्ष विनोदानंद झा विनीत व सदस्य लक्ष्मण कुमार एवं रंजना झा के पीठ ने वाद संख्या 93/2011 की सुनवाई की. दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद उक्त पीठ ने आवेदक जीतन नदाफ के पक्ष में आदेश करते हुए नेशनल इंश्योरेंस को तीन महीनों के अंदर बीमित राशि दो लाख रुपये के साथ दिनांक 5 मई 2011 से आठ प्रतिशत ब्याज की दर से भुगतान के साथ ही क्षतिपूर्ती 3 हजार रुपये एवं वाद खर्च 2 हजार रुपये भी देने का आदेश जारी किया है. समय सीमा के अंदर नहीं देने पर कुल राशि पर दस प्रतिशत ब्याज के दर से देना होगा.

क्या है मामला. जयनगर थाना क्षेत्र के छपकी टोला बड़ा पोखर के आवेदक जीन नदाफ अपने पत्नि मेरूल निशा के नाम से दो लाख रूपये का नेशनल इंश्योरेंश से दुर्घटना बीमा कराया था. आवेदक की पत्नि का निधन चापाकल पर गिरने पर जख्मी होने पर जयनगर के एक निजी क्लिनक में इलाज के दौरान हो गई थी. आवेदक द्वारा नेशनल इंश्योरेंस में क्लेम का दावा पेश किया.
लेकिन, कंपनी ने आवेदक की शिकायत का अनसूना कर दिया. तब आवेदक द्वारा उपभोक्ता न्यायालय में वाद दायर किया था. आवेदक की ओर से अधिवक्ता रत्नेश चंद्र यादव व नेशनल इंश्योरेंस की ओर से अधिवक्ता अमरनाथ झा ने बहस किया था.
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