एक को ढाई वर्ष की सजा

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 07 Sep 2016 5:31 AM

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मधुबनी : मधेपुर थाना क्षेत्र के पचही में 25 फरवरी 2014 को किराना दुकान में ताला तोड़कर समान निकालने के मामले मे जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शुक्ल के न्यायालय में सजा के बिंदू पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी भैरव स्थान थाना क्षेत्र के रैइमा कोठिया […]

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मधुबनी : मधेपुर थाना क्षेत्र के पचही में 25 फरवरी 2014 को किराना दुकान में ताला तोड़कर समान निकालने के मामले मे जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शुक्ल के न्यायालय में सजा के बिंदू पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी भैरव स्थान थाना क्षेत्र के रैइमा कोठिया निवासी अरुण पासवान उर्फ मनोज पासवान को दफा 457, 308/34 भादवि में ढ़ाई-ढ़ाई साल की सजा सुनाई है.

साथ ही ढ़ाई-ढ़ाई सौ रुपया जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सभी सजाएं साथ -साथ चलेगी. अभियोजन के ओर से लोक अभियोजक राजेंद्र राय ने बहस किया. वहीं बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता कमल नारायण यादव ने बहस किया.

क्या था मामला: अभियुक्त अरुण पासवान दिनांक 25 फरवरी 2014 के सूचक नलिन कुमार सिंह के किराना दुकान में रात के 2:30 बजे तला तोड़कर सामान निकालने लगा था. इसी दौरान सूचक की नींद खुली तो चोर को देखा तथा गांव के लोगों को हल्ला कर चोर पकड़ने लगा. इसी दौरान चोर द्वारा ताला तोड़ने वाला खंती से प्रहार किया. जिससे सूचक जख्मी हो गया था. लेकिन एक चोर गांव के सहयोग से पकड़ा गया था. लेकिन दूसरा अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया. इस बाबत सूचक नलिन कुमार सिंह द्वारा मधेपुर थाना कांड संख्या 31/14 दर्ज कराया था.
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