मिली सजा. रेलवे पुल मजदूर की हत्या मामले में न्यायालय ने सुनायी सजा
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
Updated:
विज्ञापन
हत्यारोपित को आजीवन कारावास मधुबनी : रेलवे पुल में कार्य कर रहे मजदूरों द्वारा आपस में हुए विवाद को लेकर हुए हत्या के मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभात कुमार सिन्हा ने कटिहार जिला अंतर्गत अजीमनगर थाना क्षेत्र के कोलहन निवासी आरोपी मो. मोहीदूर आलम […]
विज्ञापन
हत्यारोपित को आजीवन कारावास
मधुबनी : रेलवे पुल में कार्य कर रहे मजदूरों द्वारा आपस में हुए विवाद को लेकर हुए हत्या के मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभात कुमार सिन्हा ने कटिहार जिला अंतर्गत अजीमनगर थाना क्षेत्र के कोलहन निवासी आरोपी मो. मोहीदूर आलम को दफा 302 भादवि में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त को दस हजार जुर्माना भी लगाया है.
जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन महीना अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रवीण कुमार झा मुकुल जी ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा कि मांग की थी. वही बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता शिव कुमार ठाकुर ने बहस किया था.
क्या है मामला
अभियोजन के अनुसार झंझारपुर आर एस शिविर थाना क्षेत्र के मिथिला दीप गांव के पास बन रहे रेल पुल में काम चल रहा था. दिनांक 15 मई 2012 को मजदूरों के बीच कुछ बातों को लेकर बक झक होने लगा था. इसी में आपसी विवाद बढ़ गया इससें अभियुक्त मो. मोहीदूर आलम ने सूचक के भाई असगर अली को बेल का लवदा से सिर के पीछे मारा. जिससे वह जख्मी हो गया और इलाज के दौरान मौत हो गयी थी. इसी बाबत सूचक कटिहार जिला अंतर्गत अजीमनगर थाना क्षेत्र कोलहन निवासी मो. तरीकुर के बयान पर झंझारपुर आरएस शिविर थाना में मामला दर्ज कराया गया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










