डीएम व काराधीक्षक से स्पष्टीकरण
मधुबनी : न्यायालय के आदेश बिना ही जिला पदाधिकारी द्वारा विचाराधीन कैदी को मंडलकारा से निकालने की अनुमति देना महंगा पड़ा. इसे गंभीरता से लेते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह प्रदीप कुमार शर्मा ने जिला पदाधिकारी एवं कारा अधीक्षक से स्पष्टीकरण देने का आदेश जारी किया है. न्यायालय ने जिला पदाधिकारी को सात […]
मधुबनी : न्यायालय के आदेश बिना ही जिला पदाधिकारी द्वारा विचाराधीन कैदी को मंडलकारा से निकालने की अनुमति देना महंगा पड़ा. इसे गंभीरता से लेते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह प्रदीप कुमार शर्मा ने जिला पदाधिकारी एवं कारा अधीक्षक से स्पष्टीकरण देने का आदेश जारी किया है.
न्यायालय ने जिला पदाधिकारी को सात दिनों में तथा मंडल कारा अधीक्षक को सदेह उपस्थित होकर तीन दिनों में स्पष्टीकरण का जवाब देने का आदेश दिया है. साथ ही कहा है कि किस परिस्थिति में न्यायालय के कार्य में हस्तक्षेप किया गया है.
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