एक को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

Published at :07 Apr 2015 8:04 AM (IST)
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एक को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

मधुबनी : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शशि भूषण कुमार ने अवैध शस्त्र रखने के मामले में सोमवार को सुनवाई की. इसमें उन्होंने राजनगर थाना क्षेत्र के चकदह निवासी अनिल कुमार सिंह को दोषी पाते हुए शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी) ए के तहत तीन साल के सश्रम कारावास व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा […]

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मधुबनी : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शशि भूषण कुमार ने अवैध शस्त्र रखने के मामले में सोमवार को सुनवाई की. इसमें उन्होंने राजनगर थाना क्षेत्र के चकदह निवासी अनिल कुमार सिंह को दोषी पाते हुए शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी) ए के तहत तीन साल के सश्रम कारावास व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है.
साथ ही न्यायालय ने शस्त्र अधिनियम के धारा 26 में एक वर्ष व भादवि के धारा 341 में भी दोषी पाते हुए प्रत्येक में एक-एक वर्ष सश्रम कारावास व दो-दो हजार जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन-तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी राजदेव तिवारी ने बहस करते हुए न्यायालय से अधिक से अधिक सजा की मांग की थी. वहीं, बचाव में वरीय अधिवक्ता ऋषिदेव सिंह ने बहस की थी.
क्या था मामला
अभियोजन के अनुसार चर्चित हरि शंकर खन्ना हत्याकांड से संबंधित राजनगर थाना कांड संख्या 154/13 के अनुसंधान के क्रम में मिले मोबाइल नंबर के अनुसार अभियुक्त अनिल कुमार सिंह के चकदह स्थित घर पर राजनगर थानाध्यक्ष हरिश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल ने छापेमारी की थी. इसी छापेमारी के दौरान अभियुक्त के घर से एक पिस्टल, एक जीवित गोली, पिस्टल मैगजीन व तीन मोबाइल की बरामदगी हुई थी. इस बाबत राजनगर थानाध्यक्ष हरिश कुमार सिंह ने कांड संख्या 161/13 दर्ज कराया था.
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