पांच को एक वर्ष सश्रम कारावास

Published at :01 Apr 2015 6:52 AM (IST)
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पांच को एक वर्ष सश्रम कारावास

बंटवारे को लेकर हुआ था विवाद मधुबनी : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शशि भूषण कुमार ने मारपीट के मामले में सुनवाई करते हुए. अड़ेर थाना क्षेत्र के परजुआर डीह टोल निवासी आरोपी सुरेंद्र राय, राकेश कुमार, मुकेश कुमार राय, ज्योति कुमारी, व कृष्णा देवी को दफा 342, 323, भादवि में दोषी पाते हुए एक एक […]

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बंटवारे को लेकर हुआ था विवाद
मधुबनी : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शशि भूषण कुमार ने मारपीट के मामले में सुनवाई करते हुए. अड़ेर थाना क्षेत्र के परजुआर डीह टोल निवासी आरोपी सुरेंद्र राय, राकेश कुमार, मुकेश कुमार राय, ज्योति कुमारी, व कृष्णा देवी को दफा 342, 323, भादवि में दोषी पाते हुए एक एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. वहीं न्यायालय ने उक्त आरोपों को दफा 341 भादवि में भी दोषी पाते हुए एक माह की सजा सुनाई है. अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी राजदेव तिवारी ने बहस करते हुए न्यायालय से अधिक से अधिक सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता राजेंद्र राय ने बहस किया था.
क्या था मामला
अभियोजन के अनुसार अभियुक्तों द्वारा सूचक के बेटी अंजना कुमारी व रूबी कुमारी को आंगन में मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर देने का आरोप था. घटना का कारण बंटवारों को लेकर हुआ विवाद बताया जाता है. इस बाबत सूचक सोनदाय देवी द्वारा अड़ेर थाना कांड संख्या 4/11 दर्ज कराया था.
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