विदेशी नागरिक को जमानत के बाद भी रहना होगा जेल में

Updated at : 18 Aug 2019 2:56 AM (IST)
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विदेशी नागरिक को जमानत के बाद भी रहना होगा जेल में

मधुबनी : साउथ कोरियन मूल के अमेरिकी नागरिक डेविड दूहवन को बिना बीजा भारत में प्रवेश करने के आरोप के मामले में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रश्मि ने शनिवार को जमानत दे दी. न्यायालय में डेविड की ओर से पैनल लायर राम शरण साह ने न्यायालय में बहस किया था. वहीं केंद्रीय सरकार की ओर […]

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मधुबनी : साउथ कोरियन मूल के अमेरिकी नागरिक डेविड दूहवन को बिना बीजा भारत में प्रवेश करने के आरोप के मामले में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रश्मि ने शनिवार को जमानत दे दी. न्यायालय में डेविड की ओर से पैनल लायर राम शरण साह ने न्यायालय में बहस किया था. वहीं केंद्रीय सरकार की ओर स्टेंडिंग कौंसिल भारत सरकार राजेंद्र तिवारी ने विरोध किया था. न्यायालय ने डेविड को दस- दस हजार के दो जमानतदार पर जमानत का आदेश दिया. साथ ही न्यायालय ने शर्त लगाया कि एक जमानतदार स्थानीय होना चाहिए.

भारत में प्रवेश के दौरान हुआ था गिरफ्तार. साउथ कोरियन मूल के अमेरिकी नागरिक को एसएसबी जवानों द्वारा बासोपट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत खोना बीओपी के पास इंडो नेपाल सीमा पर 19 मार्च 2018 को भारतीय क्षेत्र में गिरफ्तार किया था. इसके पास से विदेशी करेंसी की जब्त की गयी थी. इस बावत फार्नर्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
जमानत के बाद भी अभी रहना होगा अमेरिकी नागरिक को जेल में
डेविड को न्यायालय द्वारा जमानत मिलने के बाद भी जेल में ही रहना होगा. जमानत के शर्त के अनुसार एक जमानतदार स्थानीय होगा. शायद ही कोई स्थानीय नागरिक उसका जमानदार बनने का कोशिश करेगा. क्योंकि फिर जमानत से निकलने के बाद जमानतदार पुन: न्यायालय में हाजिर करवा सके.
जिला विधिक प्राधिकार से मिला है अधिवक्ता
अमेरिकी नागरिक डेविड को जिला विधिक प्राधिकार की ओर से अधिवक्ता राम शरण साह को नियुक्त किया गया है. जो न्यायालय में डेविड की ओर से न्यायालय में बहस करते हैं.
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