छापेमारी में 33 सौ रुपये व दो किलोग्राम गुटखा जब्त
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :09 Jul 2019 1:26 AM (IST)
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मधुबनी : कोटपा कानून के तहत सोमवार को शहर में जिला पुलिस प्रशासन व नगर परिषद प्रशासन ने संयुक्त रूप से छापेमारी की. जिसमें 25 दुकानों से 33 सौ रुपये जुर्माना वसूल की गयी. साथ ही करीब 2 किलो ग्राम गुटखा जब्त किया गया. वहीं सार्वजनिक स्थल में धूम्रपान करते हुए एक युवक से दो […]
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मधुबनी : कोटपा कानून के तहत सोमवार को शहर में जिला पुलिस प्रशासन व नगर परिषद प्रशासन ने संयुक्त रूप से छापेमारी की. जिसमें 25 दुकानों से 33 सौ रुपये जुर्माना वसूल की गयी. साथ ही करीब 2 किलो ग्राम गुटखा जब्त किया गया. वहीं सार्वजनिक स्थल में धूम्रपान करते हुए एक युवक से दो सौ रुपये जुर्माना वसूल की गयी.
सोमवार को झमाझम बारिश के बीच एएसपी कामिनी बाला व कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष आनंद चौधरी के नेतृत्व में दुकानों में छापेमारी की गयी. जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया. छापेमारी का नाम सुनते ही दुकानदार अपने दुकान से गुटखा एवं प्रतिबंधित वस्तुओं को छिपाने में लग गये. आलम यह था कि कुछ जगहों पर सड़कों पर भी गुटखा आदि बिखरे पड़े थे. बारिश ने छापेमारी में व्यवधान डाला.
25 दुकानों में की गयी छापेमारी : सोमवार को शहर के थाना मोड़ से बस स्टैंड के बीच करीब 25 दुकानों में छापेमारी की गयी. जिसमें छोटे बड़े दुकान शामिल है. एएसपी कामिनी बाला ने बताया कि शहर में छापेमारी जारी रहेगी. बेचने व उपयोग करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. मौके पर एएसपी कामिनी बाला, डीसीएलआर बुद्ध प्रकाश, कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष आनंद चौधरी, नगर थानाध्यक्ष अरूण कुमार राय, नगर प्रबंधक नीरज कुमार झा, प्रधान लिपिक शंकर कुमार झा, अमीन विनोद कुमार सिंह सहित दर्जनों कर्मी उपस्थित थे.
क्या है कोटपा अधिनियम : सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद, विज्ञापन, प्रतिषेध, व्यापार और वितरण का विनिमय अधिनियम को कोटपा कहा गया है. कोटपा अधिनियम के अनुसार किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध है. कोई भी तंबाकू उत्पाद विक्रेता 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को तंबाकू उत्पाद बेच नहीं सकता. सभी सार्वजनिक स्थलों यथा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, मॉल, सरकारी, गैर सरकारी शिक्षण संस्थान आदि जगहों पर ध्रुमपान प्रतिबंधित है.
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