दहेज प्रताड़ना में पति को एक साल की हुई सजा

Published at :20 Jan 2018 6:20 AM (IST)
विज्ञापन
दहेज प्रताड़ना में पति को एक साल की हुई सजा

मधुबनी : दहेज प्रताड़ना के एक मामले में सुनवाई करते हुए एसडीजेएम गौतम कुमार यादव ने फुलपरास थाना क्षेत्र के खरगामा निवासी आरोपी ईश्वर देव राय को दोषी पाते हुए दफा 498(A) भादवि में एक वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. वहीं साक्ष्य के अभाव में […]

विज्ञापन

मधुबनी : दहेज प्रताड़ना के एक मामले में सुनवाई करते हुए एसडीजेएम गौतम कुमार यादव ने फुलपरास थाना क्षेत्र के खरगामा निवासी आरोपी ईश्वर देव राय को दोषी पाते हुए दफा 498(A) भादवि में एक वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. वहीं साक्ष्य के अभाव में सास व देवर को रिहा कर दिया. जहां आवेदिका की ओर से अधिवक्ता अखिलेश ठाकुर ने बहस किया. वहीं आरोपी की ओर से अधिवक्ता जीतेंद्र नारायण ने बहस किया था.

क्या था मामला. अधिवक्ता अखिलेश ठाकुर के अनुसार राजनगर थाना क्षेत्र के चपाही निवासी महेंद्र राय की पुत्री आवेदिका संजीता देवी की शादी फुलपरास थाना क्षेत्र के खरगामा निवासी आरोपी ईश्वर देव से शादी हुई थी. शादी के बाद आरोपी एवं उनके परिवार के सदस्य द्वारा बीस हजार रुपये दहेज के लिए प्रताड़ना करने लगा था. वहीं दहेज नहीं देने पर आवेदिका को घर से निकाल दिया था. इस बाबत आवेदक संजीता देवी द्वारा 11 सितंबर 2002 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में पति ईश्वरदेव राय, सास जागेश्वरी देवी एवं देवर गुरूदेव राय के विरुद्ध परिवाद दायर किया था.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन