मधुबनी : एसीजेएम द्वितीय शैलेंद्र कुमार शर्मा ने बाबूबरही थाना क्षेत्र के कुलहरिया गांव से एक साल पूर्व हुए मोटर साइकिल चोरी मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी मो. हीरा को दफा 380 भा.द.वि में सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही पचास हजार जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. जुर्माने की राशि देने की स्थिति में जुर्माने की आधी राशि पच्चीस हजार रुपये वादी को देने का आदेश न्यायालय ने दिया. आरोपी फुलपरास थाना क्षेत्र के हसनपुर का रहने वाला है. अभियोजन की ओर से अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी धर्मेश कुमार ने बहस करते हुए न्यायालय से अधिक से अधिक सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता जीवनाथ झा ने बहस किया था.
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बाइक चोर को 7 साल की कैद व 50 हजार जुर्माना
मधुबनी : एसीजेएम द्वितीय शैलेंद्र कुमार शर्मा ने बाबूबरही थाना क्षेत्र के कुलहरिया गांव से एक साल पूर्व हुए मोटर साइकिल चोरी मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी मो. हीरा को दफा 380 भा.द.वि में सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही पचास हजार जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं […]
क्या था मामला. अभियोजन के अनुसार सूचक बाबूबरही थाना क्षेत्र के कुलहरिया निवासी गोपाल कुमार मेहता अपने हीरो होंडा मोटर साइकिल 17 सितंबर 16 को रात में दरवाजे पर लगाकर सोया था. करीब तीन बजे जब वह दरवाजे पर गया तो मोटर साइकिल नहीं देखा. इसकी सूचना पुलिस को देकर वह खोजबीन करने लगा. इसी क्रम में रहिकपुर नहर के पास तीन लोगों को मोटर साइकिल खींचते ले जाते हुए देखा. इसी दौरान थाना से पुलिस भी आ रही थी जिसे देखकर मोटर खींचने वाले तीनों व्यक्ति भागने लगे. जिसमें एक आरोपी मो. हीरा पकड़ में आया था. बाकी दो अंधेरे का लाभ उठा कर भाग गये. इस बाबत सूचक गोपाल कुमार मेहता द्वारा बाबूबरही थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
बाबूबरही थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस व वादी की तत्परता से पकड़ाया था बाइक चोर
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