दुष्कर्मी को सात साल की सश्रम कारावास

Published at :23 Dec 2017 5:03 AM (IST)
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दुष्कर्मी को सात साल की सश्रम कारावास

मधुबनी : मधवापुर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता के साथ हुए दुष्कर्म मामले में शुक्रवार को सजा के विंदु पर सुनवाई त्वरित न्यायालय द्वितीय यमुना प्रसाद सिंह के न्यायालय में हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद मधवापुर थाना क्षेत्र के एकारी निवासी राम कुमार साह को दफा 376 भादवि में सात […]

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मधुबनी : मधवापुर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता के साथ हुए दुष्कर्म मामले में शुक्रवार को सजा के विंदु पर सुनवाई त्वरित न्यायालय द्वितीय यमुना प्रसाद सिंह के न्यायालय में हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद मधवापुर थाना क्षेत्र के एकारी निवासी राम कुमार साह को दफा 376 भादवि में सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही पांच हजार जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर 3 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग किया था. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने बहस किया.

क्या था मामला. अभियोजन के अनुसार आरोपित राम कुमार साह जो पीड़िता का गांव का देवर लगता था. दिनांक 24 मार्च 2016 को रंग खेलने के बहाने पीड़िता के घर में घुस गया. घर में पीड़िता के नाबालिग दो पुत्री को घर से बाहर कर दिया था. विवाहिता द्वारा मना करने के बाद भी जबरदस्ती पीड़िता के साथ रंग खेलने के बहाने घर को बंद कर दुष्कर्म किया. जिसके बाद पीड़िता की तबीयत खराब हो गयी. इस बाबत पीड़िता द्वारा मधवापुर थाने में मामला दर्ज कराया गया था.
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