ऋण लेकर घर बनाने वालों को मिलेगा ब्याज अनुदान
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :04 Dec 2017 8:45 AM (IST)
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मधुबनी : शहरी क्षेत्र आवास के लिए ऋण लेने वालों के लिए खुशखबरी! अब यदि वे ऋण लेकर घर बनाना चाहते हैं या जिन्होंने जून 2015 तक ऋण लिया है तो उन्हें भी अब लिए गये ऋण या लेने वाले ऋण पर ब्याज अनुदान मिलेगा. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र में घर का […]
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मधुबनी : शहरी क्षेत्र आवास के लिए ऋण लेने वालों के लिए खुशखबरी! अब यदि वे ऋण लेकर घर बनाना चाहते हैं या जिन्होंने जून 2015 तक ऋण लिया है तो उन्हें भी अब लिए गये ऋण या लेने वाले ऋण पर ब्याज अनुदान मिलेगा.
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र में घर का निर्माण एवं विस्तार के लिए ऋण लेने वालों को ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जा रहा है. यह योजना मार्च 2019 तक आवास के लिए ऋण पर ब्याज दिया जायेगा. इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवार यदि गृह निर्माण या विस्तार के लिए बैंकों या हाउसिंग फिनांस कंपनी से गृह ऋण लेते हैं, उस ऋण पर ब्याज अनुदान मिलेगा. पर ऋण अधिकतम 12 लाख रुपये तक ही मिल सकता है.
इनको मिलेगा ऋण. वैसे व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा जिसके नाम से भारत में किसी भी भाग में पक्का मकान न हो, जिस जमीन पर ऋण लिया जा रहा है. उसका स्वामित्व उस व्यक्ति के नाम हो. यह लाभ फ्लैट खरीदने पर भी मिल सकता है. नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुसार लाभार्थी के परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित पुत्र एवं पुत्री शामिल हों.
चार तरह के आय वर्ग में लाभार्थी
ऋण योजना का लाभ लेने वालों को 4 तरह के आय वर्ग में बांटा गया है. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग-I तथा मध्यम आय वर्ग-II. वैसा परिवार जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये है, वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में रखे गये है. इन्हें तीन लाख तक ऋण राशि दिये जायेंगे. इस पर 6.5 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी मिलेगा. ब्याज सब्सिडी की राशि अधिकतम एक लाख दस हजार 93 रुपये होगी. इसी तरह निम्न आय वर्ग में 3 से 6 लाख तक के आय के व्यक्ति आते हैं. इनको छह लाख तक का ऋण दिया जा सकेगा. इस पर भी 6.5 प्रतिशत ब्याज दर सब्सिडी दिया जायेगा.
जबकि मध्यम आय वर्ग-I को 12 लाख रुपये तक के वार्षिक आय पर 9 लाख रुपये तक ऋण दिया जायेगा. जिस पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मिलेगा तथा 18 लाख रुपये तक की वार्षिक आमदनी को मध्यम आय वर्ग-II में रखा गया है. इन्हें 12 लाख रुपये ऋण मिलेगा, जिसपर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी मिलेगा.
कर सकते हैं दावा. आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न आय वर्ग केअंतर्गत आने वाले परिवार जून 2015 से 2022 तक इस योजना का लाभ ले सकते हैं. यानी जो जून 2015 से अब तक आवास ऋण लिये हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा. जबकि, मध्यम आय वर्ग-I तथा II के अंतर्गत आने वाले परिवार को इस योजना का लाभ जनवरी 2017 से मार्च 2019 तक ले सकते हैं. यानी जो व्यक्ति जनवरी 2017 से अब तक आवास ऋण लिये है.
उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा. इसके लिए संबंधित अभ्यर्थी या लाभुक ऋण संबंधी कागजात नगर परिषद कार्यालय में जमा करेंगे साथ ही आवेदन भी देना होगा. जिस आवेदन को नप प्रशासन स्वीकृत करते हुए विशेष ब्याज अनुदान के लिये बैंक को अग्रसारित करेगा. नप विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक करीब 10 लोगों ने ऋण पर ब्याज अनुदान के लिये आवेदन दिया है.
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