दुष्कर्म मामले में एक को 10 साल सश्रम कारावास

Updated at :29 Jul 2017 4:02 AM
विज्ञापन
दुष्कर्म मामले में एक को 10 साल सश्रम कारावास

मधुबनी : त्वरित न्यायालय द्वितीय यमुना प्रसाद सिंह के न्यायालय में अपहरण कर दुष्कर्म करने मामले में सजा के विंदु पर शुक्रवार को सुनवाइ हुई. दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद न्यायालय ने अड़ेर थाना क्षेत्र के परौल निवासी आरोपी रंजय राम को दफा 366 एवं 376 भादवि में दस दस वर्ष सश्रम कारावास […]

विज्ञापन

मधुबनी : त्वरित न्यायालय द्वितीय यमुना प्रसाद सिंह के न्यायालय में अपहरण कर दुष्कर्म करने मामले में सजा के विंदु पर शुक्रवार को सुनवाइ हुई. दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद न्यायालय ने अड़ेर थाना क्षेत्र के परौल निवासी आरोपी रंजय राम को दफा 366 एवं 376 भादवि में दस दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही पांच पांच हजार जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सभी सजाएं साथ साथ चलेगी. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राजेंद्र राम व अपर लोक अभियोजक मो. जहांगीर ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी.

क्या था मामला. अभियोजन के अनुसार आरोपी रंजय राम पर सूचक ललन झा की पत्नी पुनीता देवी को शादी के नीयत से अपहरण करने व उसके तीन साल के बच्चे को बेचने के नीयत से अपहरण करने का आरोप था. इस बाबत सूचक द्वारा अड़ेर थाना कांड संख्या 45/13 दर्ज कराया था.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन