मधुबनी : जयनगर थानाध्यक्ष को न्यायालय में समय से डायरी नहीं भेजना महंगा पड़ा. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह उमाकांत यादव ने इसे गंभीरता से लेते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है. मामला अग्रिम जमानत आवेदन 1390/16 से संबंधित है. लोक अभियोजक राजेंद्र राय ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला जयनगर थाना कांड संख्या 247/16 से संबंधित है. इसके सूचक गुलशन खातुन द्वारा अपने पति मो. चांद, ससुर मो. इमाम हुसैन, सास शबाना खातून और भैसूर तमन्ना के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना को लेकर मुकदमा किया गया है.
इसमें उक्त आरोपी द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में 26 नवंबर 2016 को अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया था. न्यायालय द्वारा जयनगर थाना से केश डायरी की मांग की गयी थी. उक्त अग्रिम जमानत आवेदन की सुनवाई एडीजे छह में हो रहा है. लेकिन करीब नौ महीने के बाद भी जयनगर थानाध्यक्ष द्वारा न्यायालय में केश डायरी जमा नहीं कर सकी. जिससे न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई नहीं हो पा रही है. इसे न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया.