पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त को सात साल की मिली सजा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 08 Oct 2024 9:25 PM
पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त को सात साल की मिली सजा
प्रतिनिधि, मधेपुरा
नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर अपहरण कर लिये जाने से संबंधित मामले की अंतिम सुनवाई के बाद पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे अभिषेक कुणाल की कोर्ट ने एक अभियुक्त मो सरफरोज सह छोटू मियां को दोषी करार देते सात साल सश्रम करावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त को 10 हजार रुपये आर्थिक दंड लगाया. इस संबंध में पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार मेहता ने बताया कि मामला कुमारखंड प्रखंड के सुखासन वार्ड नौ का है, जहां 14 मई 2022 को गांव के ही 25 वर्षीय मो सरफरोज बस्ती की एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर उसका अपहरण कर लिया. अगली सुबह जब पीड़िता की मां पुत्री को घर में नहीं पाकर चिंतित हो गयी. परिवार के सभी लोग उसकी खोज में लग गये. इसी क्रम में लड़की के भाई मो सरफरोज के घर जाकर उसके पिता अलोदी मिया से पूछताछ की.पता चला कि बभनगामा में परिजन के यहां छुपा रखा है..लड़की के पिता ने कुमारखंड थाना में अपहरण से का मामला दर्ज कराया. इस मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लेते अंतिम सुनवाई के बाद मंगलवार को मो सरफरोज को दोषी करार देते सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है.
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