प्रतिनिधि, मधेपुरा
पता चला कि बभनगामा में परिजन के यहां छुपा रखा है..लड़की के पिता ने कुमारखंड थाना में अपहरण से का मामला दर्ज कराया. इस मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लेते अंतिम सुनवाई के बाद मंगलवार को मो सरफरोज को दोषी करार देते सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है.
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