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bihar election 2025 : मतदान के 48 घंटे पूर्व से ही सार्वजनिक प्रतिबंध होंगे लागू

Updated at : 02 Nov 2025 10:00 PM (IST)
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bihar election 2025 : मतदान के 48 घंटे पूर्व से ही सार्वजनिक प्रतिबंध होंगे लागू

bihar election 2025 : मधेपुरा. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के प्रथम चरण के चार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा 70-आलमनगर, 71-बिहारीगंज, 72-सिंहेश्वर (अजा) एवं 73-मधेपुरा का मतदान छह नवंबर 2025 (गुरुवार) को निर्धारित है.

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bihar election 2025 : मधेपुरा. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के प्रथम चरण के चार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा 70-आलमनगर, 71-बिहारीगंज, 72-सिंहेश्वर (अजा) एवं 73-मधेपुरा का मतदान छह नवंबर 2025 (गुरुवार) को निर्धारित है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान, (क) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा, या (ख) चलचित्र, टेलीविजन या वैसे किसी अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं करेगा. (ग) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा. जिले के चारों विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से ही उक्त प्रतिबंध लागू होंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Kumar Ashish

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By Kumar Ashish

Kumar Ashish is a contributor at Prabhat Khabar.

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