सौरभ हत्याकांड में दो को उम्रकैद की सजा

Published at :05 Jul 2016 7:49 AM (IST)
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सौरभ हत्याकांड में दो को उम्रकैद की सजा

मधेपुरा : जिले के चर्चित सौरभ हत्याकांड में दोषी पाये गये दोनों अभियुक्त को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय रमण कुमार की अदालत ने सोमवार को आजीवन करावास की सजा सुनायी. इससे पहले 21 जून को कोर्ट ने सौरभ हत्याकांड के दो मुख्य आरोपी ब्रजेश सिंह व चंद्रिका सिंह को दोषी करार दिया था. […]

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मधेपुरा : जिले के चर्चित सौरभ हत्याकांड में दोषी पाये गये दोनों अभियुक्त को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय रमण कुमार की अदालत ने सोमवार को आजीवन करावास की सजा सुनायी. इससे पहले 21 जून को कोर्ट ने सौरभ हत्याकांड के दो मुख्य आरोपी ब्रजेश सिंह व चंद्रिका सिंह को दोषी करार दिया था. हत्याकांड के मुख्य आरोपित ब्रजेश सिंह व चंद्रिका सिंह को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए पचास हजार का दंड लगाया है.
दंड नहीं देने पर आरोपितों को एक वर्ष और कारावास काटना होगा. इस मामले में अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता शशिधर प्रसाद सिंह बहस कर रहे थे.
क्या था मामला : जानकारी के अनुसार 05 सितंबर 1988 को सेंट्रल को-आॅपरेटिव बैंक के तत्कालीन मैनेजर राम सुंदर सिंह के इकलौते पुत्र सौरभ का अपहरण कर लिया गया था. इसके बाद उसकी हत्या कर दी गयी थी. शिवनंद प्रसाद मंडल प्लस टू विद्यालय के दसवीं का छात्र सौरभ स्कूल के हॉस्टल में रह कर ही पढ़ाई करता था. अपराधियों ने विद्यालय से ही सौरभ का अपहरण कर लिया था.
हत्या के मामले में सौरभ के पिता बैंक मैनेजर रामसुंदर सिंह के बयान पर सदर थाना में कांड संख्या 182-88 दर्ज किया गया था. इसमें मामले में धबौली निवासी चंद्रिका सिंह, विशनपुर निवासी ब्रजेश सिंह एवं मुंगेर निवासी विजय सिंह व चांद मियां को आरोपित किया गया था.
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