आर्म्स एक्ट में सात वर्ष की सजा

पूर्णिया कोर्ट/मधेपुरा : पंचम अपर सत्र न्यायाधीश हौसिला प्रसाद त्रिपाठी ने मधेपुरा जिला के बिहारीगंज थाना के पकिलपार निवासी जयचंद यादव को पुलिस बल पर हमला करने के लिए भारतीय दंड विधान की धारा 307 में 07 वर्ष की सजा तथा 03 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं चुकाने पर सजा में तीन […]
पूर्णिया कोर्ट/मधेपुरा : पंचम अपर सत्र न्यायाधीश हौसिला प्रसाद त्रिपाठी ने मधेपुरा जिला के बिहारीगंज थाना के पकिलपार निवासी जयचंद यादव को पुलिस बल पर हमला करने के लिए भारतीय दंड विधान की धारा 307 में 07 वर्ष की सजा तथा 03 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं चुकाने पर सजा में तीन माह का इजाफा होगा. वहीं सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में 02 वर्ष की सजा सुनायी गयी.
वहीं आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी) में 03 वर्ष की सजा तथा एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं चुकाने पर एक माह सजा में बढ़ोतरी तथा 26(1) आर्म्स एक्ट में पांच वर्ष की सजा तथा दो हजार रूपया जुर्माना किया गया है. जुर्माना का रकम नहीं चुकाने पर दो माह की अवधि सजा में बढ़ जायेगी. आर्म्स एक्ट की धारा 27 में पांच वर्ष की सजा तथा दो हजार रूपये जुर्माना तथा नहीं देने पर दो माह की सजा अतिरिक्त सजा सुनायी गयी है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
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