सुलह के माध्यम से मामले का स्थायी निदान संभव : डीजे

Published by :Kumar Ashish
Published at :23 Apr 2026 7:05 PM (IST)
विज्ञापन
सुलह के माध्यम से मामले का स्थायी निदान संभव : डीजे

थाना स्तर पर 1906 सुलहनीय मामलों में संबंधित पक्ष व विपक्ष को नोटिस भेजने में थानाध्यक्ष की सक्रिय भूमिका है

विज्ञापन

-जिले के सभी थानाध्यक्षों के साथ प्रधान जिला जज ने की बैठक -सुलहनीय मामलों में नोटिस तामिला को लेकर सभी थाना को दिया निर्देश मधेपुरा. मुकदमें का स्थानी निदान सुलह के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत में संभव है. सुलहनीय मामलों में दोनों पक्षों को नोटिस भेजने में संबंधित थाना की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है. लिहाजा गंभीरता से अपनी भूमिका का निर्वहन करें और यह सुनिश्चित करें की केस मुकदमा की संख्या घटे लोगों के विवाद का स्थाई अंत हो. यह बातें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष-सह प्रधान जिला जज बलराम दूबे ने अपने कार्यालय कक्ष में मौजूद जिले के सभी थानाध्यक्ष की बैठक में कही. उन्होंने कहा कि सिविल कोर्ट में नौ मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक सुलहनीय मामलों में विभिन्न विभागों में चिन्हित किए गए केस का निष्पादन आवश्यक है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव-सह जज पूजा कुमारी साह ने कहा कि नौ मई को सिविल कोर्ट परिसर में आपराधिक सुलहनीय वाद, एनआईएक्ट धारा 138, बैंक ऋण वसूली, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व, बिजली पानी बिल सहित अन्य मामलों से संबंधित वादों का निष्पादन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सभी थाना स्तर पर 1906 सुलहनीय मामलों में संबंधित पक्ष व विपक्ष को नोटिस भेजने में थानाध्यक्ष की सक्रिय भूमिका है. मालूम हो कि 1906 मामलों में से 1403 मामलों का तामिला किया गया है. जबकि 503 मामले पेंडिंग है. मौके पर जिले के सभी थानाध्यक्ष मौजूद रहे.

विज्ञापन
Kumar Ashish

लेखक के बारे में

By Kumar Ashish

Kumar Ashish is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन