दहेज मांगने के कारण हत्या मामले में सजा

Published at :17 Mar 2016 5:59 AM (IST)
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दहेज मांगने के कारण हत्या मामले में सजा

मधेपुरा : दहेज मांगन के कारण हत्या के मामले में ग्वालपाड़ा के शाहपुर निवासी पति बजरंगी साह, भैसूर हनुमान साह, सास भुलिया देवी एवं जेठानी रेणु देवी उर्फ तेतरी देवी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मजहर इमाम के न्यायालय में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. ज्ञात हो कि धुरिया निवासी […]

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मधेपुरा : दहेज मांगन के कारण हत्या के मामले में ग्वालपाड़ा के शाहपुर निवासी पति बजरंगी साह, भैसूर हनुमान साह, सास भुलिया देवी एवं जेठानी रेणु देवी उर्फ तेतरी देवी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मजहर इमाम के न्यायालय में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. ज्ञात हो कि धुरिया निवासी बुचो साह पुत्री कुंदन कुमारी की शादी शाहपुर निवासी बजरंगी साह से हुई थी. जिसकी हत्या दहेज के कारण 31 जनवरी 1912 को कर दी गयी थी. इस मामले में ग्वालपाड़ा थाना कांड संख्या 07/12 दर्ज कराया गया था.

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