दहेज मांगने के कारण हत्या मामले में सजा

मधेपुरा : दहेज मांगन के कारण हत्या के मामले में ग्वालपाड़ा के शाहपुर निवासी पति बजरंगी साह, भैसूर हनुमान साह, सास भुलिया देवी एवं जेठानी रेणु देवी उर्फ तेतरी देवी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मजहर इमाम के न्यायालय में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. ज्ञात हो कि धुरिया निवासी […]
मधेपुरा : दहेज मांगन के कारण हत्या के मामले में ग्वालपाड़ा के शाहपुर निवासी पति बजरंगी साह, भैसूर हनुमान साह, सास भुलिया देवी एवं जेठानी रेणु देवी उर्फ तेतरी देवी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मजहर इमाम के न्यायालय में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. ज्ञात हो कि धुरिया निवासी बुचो साह पुत्री कुंदन कुमारी की शादी शाहपुर निवासी बजरंगी साह से हुई थी. जिसकी हत्या दहेज के कारण 31 जनवरी 1912 को कर दी गयी थी. इस मामले में ग्वालपाड़ा थाना कांड संख्या 07/12 दर्ज कराया गया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




