सफलता . व्यवसायी को फोन कर मांगा था चार लाख रुपये
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :12 Mar 2016 4:59 AM (IST)
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रंगदारी मांगने वाला धराया शहर के पुराना बाजार स्थित एक व्यवसायी को फोन कर चार लाख रुपये रंगदारी मांगने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. शुक्रवार को एसपी विकास कुमार ने प्रेसवार्ता आयोजित कर इस पूरे मामले की विस्तार से जानकारी दी. आरोपी ने व्यवसायी से आठ व नौ मार्च को रंगदारी की […]
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रंगदारी मांगने वाला धराया
शहर के पुराना बाजार स्थित एक व्यवसायी को फोन कर चार लाख रुपये रंगदारी मांगने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. शुक्रवार को एसपी विकास कुमार ने प्रेसवार्ता आयोजित कर इस पूरे मामले की विस्तार से जानकारी दी. आरोपी ने व्यवसायी से आठ व नौ मार्च को रंगदारी की मांग की थी.
मधेपुरा : शहर के पुराना बाजार स्थित एक व्यवसायी को फोन कर चार लाख रुपये रंगदारी मांगने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. शुक्रवार को एसपी विकास कुमार ने प्रेसवार्ता आयोजित कर इस पूरे मामले की विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी अशोक कुमार बाहेती को आठ मार्च को मोबाइल संख्या 7547841937 से फोन कर चार लाख रुपये 11 मार्च तक देने को कहा गया था.
इसके बाद अगले दिन नौ मार्च को रंगदारी मांगने वाले ने फिर कॉल कर 11 मार्च तक चार लाख की व्यवस्था हर हाल में कर लेने को कहा था. रंगदारी की मांग करने वाले की इस कॉल को अशोक कुमार बाहेती ने रिकार्ड कर पुलिस को सौंप दिया. उनके आवेदन पर पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज कर ली.
इसके बाद एसपी के निर्देश पर टीम गठित कर वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिये जाल बिछा कर रंगदारी के लिए फोन करने वाले ऋतुराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. एसपी ने बताया कि वार्ड संख्या एक के निवासी संजय कुमार का पुत्र ऋतुराज अशोक कुमार बाहेती के बेटे का सहपाठी है. पुलिस की पूछताछ में उसने रंगदारी मांगने की बात स्वीकार करते हुए बताया कि अशोक बाहेती के पुत्र के साथ उसका झगड़ा हो गया. उसने बदला लेने के लिए ही अशोक कुमार बाहेती को रंगदारी मांगने संबंधी फोन किया. एसपी ने कहा कि यह कोई बहुत बड़ी गिरफ्तारी नहीं है या काफी बड़ी सफलता नहीं है
लेकिन यह प्रकरण बहुत कुछ सिखाता है. ऐसा देखा जाता है कि रंगदारी मांगने के ज्यादातर मामलों में कहीं न कहीं ऋतुराज प्रकरण जैसे ही कारण हुआ करते हैं. इसलिए अपराधी जो भी हों कानून से बच नहीं सकते. वहीं लोगों को यह समझना चाहिए कि आप मजाक में भी अगर ऐसे प्रकरण को अंजाम देते हैं तो भी यह आपराधिक कारनामा है और ऐसे कृत्य के लिए आपको जेल जाना ही पड़ेगा. उन्होंने बताया कि इस टीम में सदर थानाध्यक्ष मनीष कुमार, पुअनि विनोद कुमार मिश्र, सिपाही अमर कुमार, अभिषेक कुमार सिंह, विपिन कुमार, उदय कुमार और मनोज कुमार सहित अन्य कमांडो शामिल थे.
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