सत्यनारायण हत्याकांड में छह अभियुक्तों को सुनायी गयी सजा

मधेपुरा : जिले के भर्राही ओपी अंतर्गत सिमरी टोला गांव में 25 वर्ष पूर्व भैंस चराने के विवाद में दो पक्षों के बीच हुए मारपीट की घटना में सत्यनारायण यादव की मौत मामले में वाइएन सिंह तदर्थ चार न्यायालय मधेपुरा ने छह अभियुक्तों को सजा सुनायी है. भर्राही ओपी कांड संख्या में 188/88 में सूचक […]
मधेपुरा : जिले के भर्राही ओपी अंतर्गत सिमरी टोला गांव में 25 वर्ष पूर्व भैंस चराने के विवाद में दो पक्षों के बीच हुए मारपीट की घटना में सत्यनारायण यादव की मौत मामले में वाइएन सिंह तदर्थ चार न्यायालय मधेपुरा ने छह अभियुक्तों को सजा सुनायी है.
भर्राही ओपी कांड संख्या में 188/88 में सूचक विंदेश्वरी यादव द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. सत्र वाद संख्या 1/96 में सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए न्यायिक अधिकारी ने अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनायी.
मामले में दो अभियुक्तों हरि यादव और कोकाय यादव को 304 दो में सात वर्ष 149, 323 में छह–छह महीना चार अभियुक्तों बद्री यादव, रूशो यादव उर्फ रोशन यादव, सुरेन यादव, हज्जो यादव को पांच वर्ष व छह–छह महीना, 149, 323 में सजा सुनायी गयी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुनील सिंह व अभियोजन पक्ष की ओर से जय नारायण पंडित ने बहस की. गौरतलब हो कि मारपीट की घटना के नौ दिन बाद सत्यनारायण की मौत सहरसा अस्पताल में इलाज के दौरान हो गयी थी.
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