मधेपुरा : जिला मुख्यालय स्थित एक निजी स्कूल में टीचर के पिटाई से एक छात्र गंभीर रूप से बीमार हो गया है. छात्र का इलाज तत्काल स्थानीय अस्पताल में कराया गया. इस संबंध में छात्र की मां ने थाना में आवेदन देकर दोषी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. बताया जाता है कि नगर परिषद क्षेत्र के जयप्रकाश नगर वार्ड नंबर छह निवासी 30 वर्षीय संजू कुमारी का एक आठ वर्षीय लड़का अर्पित आनंद (अर्पित कुमार) स्थानीय डिग्रेसिया इंटरनेशन स्कूल मधेपुरा में कक्षा चार में पढ़ता है. स्कूल में अर्पित आनंद का किसी अन्य बच्चे के साथ मामूली झगड़ा हो गया.
जिसके पश्चात् तत्काल मौके पर कक्षा संचालन कर रहे शिक्षक अनूप के द्वारा अर्पित कुमार को चार सौ बार कान पकड़ कर उठक – बैठक करवाया गया. परिणामस्वरूप अर्पित के साथ बेहोशी की स्थिति आ गयी. जिसे बाद में छुट्टी होने पर स्कूल के ऑटो में बैठाकर घर भेज दिया गया. घटना के एक दिन बाद तक डांट फटकार के भय से बच्चा अंदरूनी तौर पर पीड़ाग्रस्त रहने के बावजूद भी कष्ट से जूझता रहा और घर में किसी से कुछ नहीं कहा. लेकिन आठ जुलाई को उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तथा बार बार उल्टी आने लगा.
बच्चे को सांस लेने में तकलीफ, छाती, कमर एवं घुटने आदि में दर्द की शिकायत और उसे तेज बुखार आ गया. अर्पित की तबीयत बिगड़ते देख उसे सदर अस्पताल मधेपुरा स्थित इमरजेंसी वार्ड ले जाया गया, जहां तत्काल डयूटी पर तैनात डॉक्टर के द्वारा बच्चे का इलाज किया गया. थाने में आवेदन देकर संजू कुमारी ने कहा कि न्याय के लिये यह बताना आवश्यक है कि सरकार एवं विभागीय स्तर पर इस बात के स्पष्ट निर्देश है कि स्कूली बच्चों को किसी भी परिस्थिति में मानसिक या शारीरिक रूप से दंडित या प्रताड़ित न किया जाय. अन्यथा संबंधित दोषी शिक्षकों एवं स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शख्त कानूनी कार्रवाई एवं सजा का प्रावधान है. उक्त स्कूल के प्राचार्य सुभाष बनर्जी के द्वारा अधिकांश मामलों में अभिभावकों के द्वारा की गयी किसी भी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया. अगर कोई अभिभावक अपनी बातों को मजबूती से रखना भी चाहता है तो प्राचार्य के द्वारा बच्चे को विद्यालय से निकालने एवं उसका कैरियर खराब करने की धमकी भी देते है. इतना ही नहीं प्राचार्य के द्वारा स्कूल मालिक के रसूखदार होने तथा उसके पद पैरवी का हवाला देकर कुछ नहीं बिगाड़ लेने की धमकी भी दी जाती है. संजू कुमारी ने मामले की संवेदनशीलता एवं परिस्थिति के आलोक में उक्त घटना से संबंधित शिक्षक अनूप सर, सुभाष बनर्जी प्राचार्य, के खिलाफ बाल हिंसा एवं उत्पीड़न अधिनियम एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग पुलिस से की है.