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तीन हत्यारोपियों को मिली आजीवन कारावास

Updated at : 24 Feb 2026 7:09 PM (IST)
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तीन हत्यारोपियों को मिली आजीवन कारावास

भोला राम के पुत्र शिवनंदन राम व रघुनंदन राम को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

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एडीजे पंचम कोर्ट ने सूर्यगढ़ा (पीरीबाजार) थाना कांड संख्या 300/08 में सुनायी सजा

लखीसराय. व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम राजन कुमार की कोर्ट ने मंगलवार को सूर्यगढ़ा (पीरीबाजार) थाना कांड संख्या 300/08 में सुनवाई करते हुए आईपीसी की धारा 302/34 के तहत तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा है. इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक हरेराम शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने सेशन नंबर 04/14 तथा सूर्यगढ़ा (पीरीबाजार) थाना कांड संख्या 300/08 में सुनवाई करते हुए घोघी निवासी भगवान शर्मा के पुत्र महेंद्र शर्मा, भोला राम के पुत्र शिवनंदन राम व रघुनंदन राम को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. एपीपी श्री शर्मा ने बताया कि कांड के सूचक सह पीरीबाजार थाना क्षेत्र के घोघी निवासी सत्तन सिंह के पुत्र सह सत्यनारायण सिंह के पुत्र जयराम सिंह के अनुसार उनकी 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली पुत्री हाई स्कूल घोसैठ जब पढ़ने जाती थी, उपरोक्त अभियुक्तों के द्वारा उसपर ढेला व कागज फेंका जाता था. जिसका उनके परिवार के लोग विरोध करते थे. जिस पर आरोपियों द्वारा उनके घर पर मरा हुआ सांप फेंक दिया गया एवं जान मारने की धमकी दी गयी. वहीं 11 अक्तूबर 2008 की सुबह छह बजे उनका पुत्र जितेंद्र कुमार व महेंद्र शर्मा के घर के सामने से गुजर रहा था, उसी दौरान उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा जितेंद्र को घेरकर लाठी डंडे से मारकर बुरी तरह घायल कर दिया. जिसका मुंगेर सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गयी. एपीपी श्री शर्मा ने बताया कि मामले में एक नाबालिग सहित कुल पांच लोगों को अभियुक्त बनाते हुए मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें चार्जशीट दाखिल होने के बाद रामाशीष राम का निधन हो गया था. वहीं एक नाबालिग को जुवेनाइल कोर्ट भेजा गया था. जबकि उपरोक्त तीन अभियुक्तों को कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी हरेराम शर्मा तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता जितेंद्र प्रसाद सिंह एवं मुंगेर के अधिवक्ता कुमार अवधेश नारायण ने पैरवी की.

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Rajeev Murarai Sinha Sinha

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By Rajeev Murarai Sinha Sinha

Rajeev Murarai Sinha Sinha is a contributor at Prabhat Khabar.

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