नगर परिषद की साधारण बोर्ड की बैठक में लिया गया निर्णय
मंगलवार को आयोजित हुई नप बोर्ड की साधारण बैठक
लखीसराय. नगर परिषद लखीसराय के सभागार में मंगलवार को नप के सभापति अरविंद पासवान की अध्यक्षता में एवं उपसभापति शिव शंकर, राम नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी डॉ रमन कुमार की उपस्थिति में नगर परिषद साधारण बोर्ड की बैठक आयोजित की गयी. बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये. गत बैठक की संपुष्टि करते हुए बैठक की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया. बैठक में पचना रोड वार्ड नंबर 20 में खराब पड़े तिरंगा लाइट की मरम्मती, कबीर अंत्येष्टि से संबंधित अग्रेत्तर कार्रवाई, सफाई कर्मी जो अगला संवेदक के रूप में चयन किया जायेगा उसका भुगतान पार्षद द्वारा हाजरी देने के उपरांत भुगतान करने एवं पलंबर मिस्त्री का वार्ड में स्थानांतरण किये जाने के साथ-साथ 11-11 वार्ड को चिन्हित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया. स्थायी सशक्त समिति की बैठक में निर्णय लिये गये बिंदुओं पर भी चर्चा की गयी. जिसमें नया हाई मास्ट लाइट लगाने के लिए जिलाधिकारी एवं कार्यपालक पदाधिकारी, वार्ड पार्षद सुनील कुमार एवं पिंटू गुप्ता द्वारा स्थल चयन किया गया. वहीं बैठक में जिसके लिए डीपीआर बनाकर अग्रेत्तर कार्रवाई करने की बात कही गयी. बैठक में कहा गया कि किसी भी परिस्थिति में यदि किसी वार्ड पार्षद या उसके परिवार के किसी सदस्य का नगर पालिका के अधीन नियोजन सहित या रहित किसी निविदा या प्रस्तावित संविदा में अन्य मामले में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आर्थिक हित हो उसे नगर परिषद से वंचित रखा जाय. वहीं उपसभापति ने बिहार अधिनियम 11-2007 की धारा 53 का संशोधन प्रतिस्थापित किये जाने की बात कही. नगर पालिका के साथ किसी संविदा आदि में आर्थिक हित रखने वाला पार्षद या उसके परिवार के किसी सदस्य नगर पालिका के अधीन नियोजन सहित या रहित किसी संविदा या प्रस्तावित संविदा में अथवा इससे संबद्ध अन्य मामले में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आर्थिक हित की बात हो तो वह पार्षद नगर पालिका या उसकी किसी समिति की किसी संविदा बैठक में उपस्थित हो. जिसमें ऐसी संविदा या नियोजन या अन्य मामला विचार का विषय हो तो ऐसी बैठक आरंभ होने के पश्चात या यथा शीघ्र ऐसी संविदा या नियोजन या अन्य मामले से संबंधितत्व को उजागर और ऐसी संविदा या नियोजन से संबंध किसी प्रश्न पर विचार-विमर्श में इस पर मतदान में भाग नहीं लेगा, परंतु यह की इस धारा के उपबंध ऐसी किसी पार्षद पर लागू नहीं होंगे जिनका कर दाता अथवा नगर पालिका क्षेत्र के निवासी या जल उपभोक्ता के रूप में नागरिक सेवा से संबंध किसी मामले में कोई हित हो, बैठक में सभापति उपसभापति पार्षद के परिवार के संवेदक या संविदा को लेकर मामला काफी विलंब से चला रहा.ये थे उपस्थित
बैठक में नगर प्रबंधक उमाकांत प्रभारी प्रधान लिपिक अवध कुमार, वार्ड पार्षद नीलम देवी, सुनैना देवी, रेणु कुमारी, शबनम कुमारी, शबनम बानो, शोभा रानी, पार्वती देवी, सुशील कुमार, सुनील कुमार, अजीत कुमार गुप्ता, पुतुल देवी, डॉ संतोष कुमार, गौतम कुमार, राजपाल राउत, हीरा साव, सुरेंद्र मंडल समेत अन्य पार्षद उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

