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जिले में कुल साढ़े चार लाख जमाबंदी संबंधित त्रुटि का राजस्व महाअभियान में होगा सुधार

जिले में पिछले 16 अगस्त से राजस्व महाअभियान कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है. वहीं 18 से महाअभियान के तहत शिविर का भी आयोजन शुरू कर दिया गया.

16 से डोर टू डोर पहुंचाया जा रहा फॉर्म, अभी तक मात्र 15 प्रतिशत फॉर्म ही हुआ है वितरण

लखीसराय. जिले में पिछले 16 अगस्त से राजस्व महाअभियान कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है. वहीं 18 से महाअभियान के तहत शिविर का भी आयोजन शुरू कर दिया गया. जिले में कुल साढ़े चार लाख जमाबंदी की त्रुटि का निदान राजस्व महाअभियान के माध्यम से किया जाना है. त्रुटि के निष्पादन के लिए संबंधित कागजात के साथ लोगों को शिविर में पहुंचना है, जहां कर्मियों द्वारा फॉर्म दिया जायेगा. जमीन संबंधित त्रुटियों की जानकारी फॉर्म में भरकर देंगे, जिसका रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट किया जायेगा. जिसके बाद मामले का निष्पादन किया जायेगा. राजस्व महाअभियान को सफल संचालन के लिए कृषि विभाग के कर्मी, आवास सहायक, जीविका दीदी, राजस्व कर्मी एवं अन्य विभागीय कर्मी को लगाया गया है. यह सर्व विदित है जिले राजस्व कर्मियों की कमी है. एक-एक राजस्व कर्मी को तीन-तीन पंचायत का प्रभार सौंपा गया है, जबकि सर्वे कर्मी भी हड़ताल पर है. ऐसे में अन्य विभाग के कर्मियों को नहीं लगाया गया तो राजस्व महा अभियान प्रभावित भी हो सकता है.

20 सितंबर तक शिविर का आयोजन कर लिया जायेगा आवेदन

आगामी 20 सितंबर तक शिविर का आयोजन कर रैयतों से आवेदन लिया जायेगा. इसके लिए 16 अगस्त से लोगों के बीच उनके जमीन समस्या संबंधित फॉर्म का वितरण किया गया है एवं 19 अगस्त से शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है. आगामी 20 सितंबर तक जमीन संबंधित समस्या अनुसार फॉर्म लिया जायेगा. इसके लिए प्रत्येक दिन प्रत्येक अंचल के एक से तीन मौजा के एक या एक से अधिक गांवों में शिविर का आयोजन किया जायेगा.

चार तरह की जमीन संबंधित समस्याओं का होगा समाधान

शिविर में जमीन संबंधित चार समस्याओं का समाधान किया जायेगा. किसी का परिमार्जन में खाता, खसरा, रकबा, नाम आदि गलत है, तो उसका सुधार होगा. वहीं जिस जमीन का परिमार्जन नहीं किया गया, उसका परिमार्जन किया जायेगा. जमीन पुरखों के नाम से है तो उस जमीन को वंशावली के साथ अपने नाम से कर सकते हैं. चौथा जमीन का भाई या अन्य रिश्तेदारों में अगर बंटवारा नहीं है, तो वे आवेदन देकर अपने जमीन का बंटवारा कर सकते है, लेकिन जमीन सभी हिस्सेदारों को शिविर में पहुंचकर हस्ताक्षर बनाना होगा. अगर एक भी हिस्सेदार शिविर में हस्ताक्षर नहीं बनाते है तो बंटवारा नहीं होगा.

बोले अधिकारी

राजस्व महा अभियान के जिला प्रभारी अधिकारी सह वरीय उप समाहर्ता राहुल कुमार ने बताया कि प्रत्येक अंचल को कम से कम एक गांव में प्रत्येक दिन शिविर का आयोजन किया जाना है. 16 अगस्त से महाअभियान के तहत कुल साढ़े चार लाख जमाबंदी के विरुद्ध जमीन मामलों के निष्पादन के लिए 15 प्रतिशत फॉर्म का वितरण किया जा चुका है. 20 सितंबर तक मामलों का आवेदन लेकर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया जायेगा. 20 सितंबर से मामला का निष्पादन शुरू कर दिया जायेगा.

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