नियत समय तक राशि जमा नहीं करने पर संवेदक का टेंडर कर दिया है रद्द
संवेदक की जमानत की राशि होगी जब्त, नये टेंडर होने तक की अवधि का भी कटेगी राशि
लखीसराय. शहर के बाइपास स्थित लालू बस पड़ाव एवं विद्यापीठ चौक स्थित आंबेडकर बस पड़ाव के टेंडर रद्द होने के बाद दोनों बस पड़ाव का नया टेंडर होने तक पुराने संवेदक के द्वारा ही संचालन किया जायेगा. नये टेंडर होने पर संवेदक के जमा राशि से जमानत की राशि के साथ नीलामी होने तक के अवधि तक की राशि काटकर शेष राशि लौटा दिया जायेगा. नियम के मुताबिक टेंडर के जमानत की राशि टेंडर रद्द होने पर जब्त कर लिया जाता है. बता दें कि वर्तमान संवेदक ने नीलामी में करोड़ों की बोली लगाकर बस पड़ाव तो ले लिया, लेकिन बाद में पैसे के अभाव में नगर परिषद के दिये गये अल्टीमेट के अनुसार शेष राशि नगर परिषद को नहीं दे सका. जिसका परिणाम हुआ कि नगर परिषद द्वारा उनका टेंडर को रद्द कर दिया. एक बस पड़ाव के नीलामी में जमानत की राशि 20 लाख 75 हजार जमा कर लिया गया. इस तरह दोनों बस स्टैंड का 41 लाख 50 हजार की राशि को जब्त किया जायेगा. संवेदक ने पिछले साल के मुकाबले इस वित्तीय वर्ष में टेंडर अत्यधिक राशि के हवाले देते हुए नगर परिषद को आवेदन दिया था. जिसके आलोक में नप बोर्ड की बैठक में संवेदक को चार अक्तूबर 2025 तक अल्टीमेटम दिया गया. चार अक्टूबर तक राशि जमा नहीं किये जाने के बाद संवेदक को तीन-चार और नोटिस भी भेजा गया. नगर परिषद के अल्टीमेट के अनुसार टेंडर बोली के आधा राशि जमा नहीं होने के कारण नगर परिषद को एग्रीमेंट रद्द करना पड़ा. संवेदक को बड़ी बोली लगाना महंगा पड़ गया. बस पड़ाव संचालन के लिए फिर से निविदा निकालकर टेंडर कराया जायेगा. इस संबंध में नप कार्यपालक पदाधिकारी रमन कुमार ने बताया कि पूरा राशि जमा नहीं होने के कारण संवेदक का एग्रीमेंट रद्द कर दिया गया. संवेदक द्वारा पचास प्रतिशत की राशि जमा की गयी थी. जिसमें जब तक संवेदक द्वारा बस पड़ा संचालन करेंगे उतना दिन का राशि एवं जमानत की राशि को घटाकर शेष राशि लौटा दिया जायेगा.
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