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श्रम विभाग द्वारा एक बाल श्रमिक को कराया गया मुक्त

Updated at : 31 Jul 2025 6:25 PM (IST)
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श्रम विभाग द्वारा एक बाल श्रमिक को कराया गया मुक्त

विमुक्त बाल श्रमिक को तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में तीन हजार रुपये का भुगतान किया जायेगा

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लखीसराय. डीएम के निर्देश पर श्रम विभाग के धावा दल द्वारा गुरुवार को जिले के विभिन्न चौक-चौराहों पर बाल श्रम के विरुद्ध सघन अभियान चलाया गया. जिस क्रम में चानन प्रखंड के बियर चौक स्थित अभिराज चाट से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया. जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष है. इस संबंध में जानकारी देते हुए श्रम अधीक्षक संजय कुमार चौधरी ने बताया कि यह अभियान जिले के अन्य क्षेत्रों में भी लगातार जारी रहेगा. बच्चे से काम कराने वाले नियोजक पर बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 संशोधित 2016 के तहत संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी है. उन्होंने बताया कि विमुक्त बाल श्रमिक को तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में तीन हजार रुपये का भुगतान किया जायेगा एवं मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत 25 हजार रुपये का एफडी बाल श्रमिक के नाम से उनके खाते में 18 वर्ष की उम्र पूरा होने तक करायी जायेगी तथा पांच हजार रुपये पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा करायी जायेगी. धावा दल में श्रम अधीक्षक के संयोजन में बाल संरक्षण पुलिस पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रंजीत कुमार, अनिकेत कुमार, रामजीवन कुमार एवं अभिषेक रावत शामिल थे. 12 लीटर देसी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार चानन. किऊल थाना पुलिस द्वारा पुलिस गश्ती के दौरान 12 लीटर देसी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. थानाध्यक्ष बृजेंद्र कुमार ने बताया कि तिलकपुर मोड़ के पास बाइक सवार इटहरी गांव निवासी मोहन यादव के पुत्र रासबिहारी को एक शराब भरे एक गैलन के साथ गिरफ्तार किया गया. थानाध्यक्ष ने बताया कि गैलन में 12 लीटर देसी शराब है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Rajeev Murarai Sinha Sinha

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By Rajeev Murarai Sinha Sinha

Rajeev Murarai Sinha Sinha is a contributor at Prabhat Khabar.

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