जमुई : सिकन्दरा थाना के करमा गांव निवासी रामाशीष सिंह की पत्नी गायत्री देवी ने दाखिल-खारिज में धोखाधड़ी और जालसाजी करने का आरोप लगाते हुए सिकन्दरा के सीओ धर्मेन्द्र भारती सहित तीन पर सीजेएम के न्यायालय में परिवाद दायर किया है. परिवाद में करमा गांव के भुनेश्वर सिंह एवं हल्का कर्मचारी उग्रमोहन सिंह को भी अभियुक्त बनाया गया है. वादी गायत्री देवी ने अपने परिवाद में कहा है कि हमारे पति ने वर्ष 1985 में दो एकड़ 77 डिसमील जमीन मुझे दानपत्र में दिया था.
उक्त जमीन में खाता 108, खसरा 1372, रकवा 28 डिसमील भी शामिल था. दाखिल-खारिज हेतु दानपत्र की छायाप्रति के साथ सिकन्दरा के सीओ को आवेदन दिया. उन्होंने दो एकड़ 49 डिसमील जमीन के दाखिल-खारिज का आदेश दिया जबकि 30 डिसमील जमीन भुनेश्वर सिंह से मिलकर जाली दस्तावेज पर उसके नाम दाखिल-खारिज कर दिया. यह जानते हुए भी कि 28 डिसमील जमीन है और 30 डिसमील का दाखिल-खारिज कर देना कानून अपराध है, बावजूद यह किया गया. जब 13 नवम्बर को इसकी शिकायत लेकर अंचलाधिकारी के पास गए तो उन्होंने गाली-गलौज कर भगा दिया.