आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Published at :24 Jul 2016 5:53 AM (IST)
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आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

लखीसराय : दो अगस्त 2014 को लखीसराय में बालिका विद्यापीठ के संस्थापक वृजनंदन शर्मा के पुत्र सह विद्यालय के पूर्व सचिव डॉ कुमार शरदचंद्र की हत्या के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर चल रहे तीन आरोपियों की जमानत खारिज कर दी. इस संबंध में बालिका विद्यापीठ के वर्तमान प्रशासक आलोक […]

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लखीसराय : दो अगस्त 2014 को लखीसराय में बालिका विद्यापीठ के संस्थापक वृजनंदन शर्मा के पुत्र सह विद्यालय के पूर्व सचिव डॉ कुमार शरदचंद्र की हत्या के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर चल रहे तीन आरोपियों की जमानत खारिज कर दी. इस संबंध में बालिका विद्यापीठ के वर्तमान प्रशासक आलोक राज ने बताया कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक बहस के बाद अग्रिम जमानत पर चल रहे तीन नामजद आरोपी को जिनको सबसे पहले अग्रिम जमानत मिली थी उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है.

इसमें लखीसराय व्यवहार न्यायालय के पूर्व लोक अभियोजक शंभु शरण सिंह, डॉ श्याम सुंदर प्रसाद सिंह व राजेंद्र सिंघानियां शामिल हैं.

अन्य आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कराने जायेंगे हाइकोर्ट : उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार के फैसले की कॉपी लेकर बाकी अन्य आरोपियों में आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा, बालिका विद्यापीठ की पूर्व प्राचार्या अनिता शर्मा व राधेश्याम प्रसाद सिंह की
आरोपियों की अग्रिम…
जमानत याचिका को खारिज कराने के लिए वे हाइकोर्ट जायेंगे. इस मामले में शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डाॅ प्रवीण कुमार सिन्हा नियमित जमानत पर चल रहे हैं. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद डॉ शरदचंद्र हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में आ गया है.
पटना हाइकोर्ट ने दी थी अग्रिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
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