आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

लखीसराय : दो अगस्त 2014 को लखीसराय में बालिका विद्यापीठ के संस्थापक वृजनंदन शर्मा के पुत्र सह विद्यालय के पूर्व सचिव डॉ कुमार शरदचंद्र की हत्या के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर चल रहे तीन आरोपियों की जमानत खारिज कर दी. इस संबंध में बालिका विद्यापीठ के वर्तमान प्रशासक आलोक […]
लखीसराय : दो अगस्त 2014 को लखीसराय में बालिका विद्यापीठ के संस्थापक वृजनंदन शर्मा के पुत्र सह विद्यालय के पूर्व सचिव डॉ कुमार शरदचंद्र की हत्या के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर चल रहे तीन आरोपियों की जमानत खारिज कर दी. इस संबंध में बालिका विद्यापीठ के वर्तमान प्रशासक आलोक राज ने बताया कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक बहस के बाद अग्रिम जमानत पर चल रहे तीन नामजद आरोपी को जिनको सबसे पहले अग्रिम जमानत मिली थी उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है.
इसमें लखीसराय व्यवहार न्यायालय के पूर्व लोक अभियोजक शंभु शरण सिंह, डॉ श्याम सुंदर प्रसाद सिंह व राजेंद्र सिंघानियां शामिल हैं.
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