असंगठित क्षेत्र के कामगारों के निधन पर मिलती है सहायता राशि

Published at :19 Jan 2016 6:45 PM (IST)
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असंगठित क्षेत्र के कामगारों के निधन पर मिलती है सहायता राशि

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के निधन पर मिलती है सहायता राशि सोनो. असंगठित क्षेत्र के वैसे कामगार जिनके असामयिक निधन से परिवार को आर्थिक क्षति होती है और आश्रित को परिवार संचालन में कठिनाई की संभावना रहती है उन्हें श्रम विभाग की ओर से सहायता राशि प्रदान किये जाने की व्यवस्था है़ जानकारी देते हुए […]

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असंगठित क्षेत्र के कामगारों के निधन पर मिलती है सहायता राशि सोनो. असंगठित क्षेत्र के वैसे कामगार जिनके असामयिक निधन से परिवार को आर्थिक क्षति होती है और आश्रित को परिवार संचालन में कठिनाई की संभावना रहती है उन्हें श्रम विभाग की ओर से सहायता राशि प्रदान किये जाने की व्यवस्था है़ जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार व शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 के तहत कामगारों की मृत्यु स्वाभाविक या दुर्घटना से होने पर श्रम विभाग की ओर से आश्रित को सहायता राशि देने का प्रावधान है़ मंगलवार को बीडीओ ने प्रखंड के दो ऐसे मामलो में आश्रित को सहायता राशि प्रदान कराने हेतु आवेदन के साथ अपनी अनुशंसा जिला के संबंधित विभाग को भेजा है़ जिसमें केवाली निवासी श्याम किशोर सिंह की मृत्यु गत वर्ष 7 नवंबर को सड़क हादसे में बलथर पुल के समीप हो गयी थी़ इसी तरह अंगनपत्थर की बीड़ी मजदूर सुदामा देवी की भी मृत्यु गंभीर बीमारी से हो गयी थी़ चूंकि दोनों गैर कृषि कार्य करने वाले छोटे कामगार थे. लिहाजा बीडीओ ने प्राप्त आवेदन को अनुशंसित किया है़ उन्होंने बताया कि सोनो में उनके योगदान देने के बाद से जून 2015 से अब तक उक्त योजना के तहत एक दर्जन से भी अधिक आश्रित परिजन को सहायता राशि दिलवाया गया है़ साथ ही बताया कि उक्त योजना के तहत असंगठित कार्य क्षेत्र के कामगार जैसे बीड़ी मजदूर,बिजली मिस्त्री,राज मिस्त्री, सहायक मजदूर,लकड़ी मिस्त्री सहित ऐसे ही कामगार की मृत्यु पर एक लाख की राशि आश्रित को मिलना है़ बताते चलें की उक्त योजना भले ही 2011 से लागू है परंतु जानकारी के अभाव के कारण जरूरतमंदों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था़

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