आदेश के बावजूद थानाध्यक्ष नहीं दर्ज करते प्राथमिकी

Author : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 25 Sep 2015 3:35 AM

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प्रतिनिधि : लखीसराय जिले के आधा दर्जन थाने की पुलिस द्वारा न्यायालय के आदेश के बावजूद संबंधित मामलों में प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर गुरुवार को न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुए सभी थानाध्यक्षों को नोटिस जारी किया गया है. न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा गुरुवार को जिले के […]

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प्रतिनिधि : लखीसराय जिले के आधा दर्जन थाने की पुलिस द्वारा न्यायालय के आदेश के बावजूद संबंधित मामलों में प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर गुरुवार को न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुए सभी थानाध्यक्षों को नोटिस जारी किया गया है.

न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा गुरुवार को जिले के हलसी थाना प्रभारी को वाद संख्या सीए 108/07 दिनांक 10.04.2007 तथा वाद संख्या सीए 339/09 दिनांक 29.06.2009 को आदेश जारी कर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था

लेकिन आज तक इस मामले कार्रवाई की सूचना न्यायालय को नहीं दी गई. इसी तरह मेदनीचौकी थाना को वाद संख्या सीए 347/08 दिनांक 11.08.2010 व सीए 135/12 दिनांक 13.03.2010, पीरी बाजार थाना को वाद संख्या सीए 818/12 दिनांक 27.11.2012, चानन थाना को वाद संख्या सीए 702/13 दिनांक 04.12.2013 व सीए 144/12 दिनांक 15.03.2012, बड़हिया थाना को वाद संख्या सीए 197/12 दिनांक 03.04.2012 तथा टाउन थाना को वाद संख्या सीए 205/13 दिनांक 11.04.2013 व सीए 833/12 दिनांक 01.12.2012 को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी किया गया था.

लेकिन आज तक किसी भी थाने की पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज कार्रवाई की सूचना न्यायालय को नहीं दी है. जिस पर न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए गुरुवार को सभी थानाध्यक्षों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि स्वयं सात दिनों के अंदर न्यायालय में सशरीर उपस्थित होकर इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण दाखिल करें अन्यथा न्यायालय इसे न्यायिक आदेश की अवहेलना मानते हुए

माननीय उच्च न्यायालय पटना के क्रिमी संख्या 14185 दिनांक 2011 के आदेश एवं धारा 349 दंड प्रक्रिया संहिता के आलोक में आवश्यक विधिक एवं दंडात्मक कार्रवाई करने को बाध्य होगी.

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