हत्या के आरोप में तीन को सात-सात साल की सजा

Updated at : 04 Sep 2019 7:34 AM (IST)
विज्ञापन
हत्या के आरोप में तीन को सात-सात साल की सजा

लखीसराय : व्यवहार न्यायालय के त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश देवेंद्र प्रसाद केसरी की कोर्ट ने मंगलवार को एक हत्या के मामले धारा 304/34 के तहत तीन आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनायी है. इसके साथ ही उन्होंने सभी अभियुक्तों को पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया. अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह […]

विज्ञापन

लखीसराय : व्यवहार न्यायालय के त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश देवेंद्र प्रसाद केसरी की कोर्ट ने मंगलवार को एक हत्या के मामले धारा 304/34 के तहत तीन आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनायी है. इसके साथ ही उन्होंने सभी अभियुक्तों को पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया.

अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है. इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक मो़ फरूख आलम ने बताया कि सूर्यगढ़ा थाना कांड संख्या 140/10 के वाद संख्या 202/11 के तहत अभियुक्तों को सजा सुनायी है.
उन्होंने बताया कि सूचक सह सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के टाल वंशीपुर निवासी महेंद्र महतो ने मामला दर्ज कराते हुए कहा कि 26 जून 2010 में भूमि विवाद में उसके बगलगीर गांव बाकरचक निवासी दिनेश महतो, भीम महतो एवं नेपाली महतो ने उनके पुत्र छबीला महतो को कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया था. पुत्र को बचाने गयी उनकी पत्नी सुशीला देवी को भी उनलोगों ने मारकर जख्मी कर दिया था.
जिसके बाद इलाज के दौरान उनके पुत्र की मौत हो गयी. जिस मामले में विचारण के बाद कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा सुनायी है. उन्होंने बताया कि बहस के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक मो़ फारूक आलम तथा बचाव पक्ष से मो़ मंजुर हुसैन शामिल हुए.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन