दहेज हत्याकांड में पति दोषी करार

Updated at : 09 Aug 2018 6:31 AM (IST)
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दहेज हत्याकांड में पति दोषी करार

लखीसराय : जिला सत्र न्यायाधीश मदन किशोर कौशिक ने बुधवार को दहेज हत्याकांड मामले में पति को दोषी करार दिया वहीं मामले में मृतका के सास, ससुर, देवर व गोतनी को दोष मुक्त कर दिया.जिला जल ने सत्रवाद संख्या 289/2016 में सुनवायी के बुधवार को रीना देवी दहेज हत्याकांड के आरोपी पति कन्हैया पांडेय को […]

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लखीसराय : जिला सत्र न्यायाधीश मदन किशोर कौशिक ने बुधवार को दहेज हत्याकांड मामले में पति को दोषी करार दिया वहीं मामले में मृतका के सास, ससुर, देवर व गोतनी को दोष मुक्त कर दिया.जिला जल ने सत्रवाद संख्या 289/2016 में सुनवायी के बुधवार को रीना देवी दहेज हत्याकांड के आरोपी पति कन्हैया पांडेय को दोषी पाया.

वहीं आरोपी सास मीना देवी, ससुर बमबम पांडेय, देवर गोपाल पांडेय एवं गोतनी पूनम देवी को आरोप से मुक्त कर दिया. ज्ञात हो कि गया जिला के मायापुर निवासी महेंद्र पांडेय ने दिनांक 23 अक्तूबर 2013 को लखीसराय थाना में कांड संख्या 427/2013 दर्ज कराते हुए सभी अभियुक्तों के विरुद्ध अपनी पुत्री रीना देवी की दहेज में बाइक नहीं दिये जाने को लेकर हत्या कर लाश को गायब कर देने का आरोप लगाया था. जिसमें बुधवार को जिला जज ने पति कन्हैया पांडेय को दोषी करा दिया. इस दौरान बहस में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक यदुनंदन प्रसाद एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता परमानंद सिंह एवं रजनीश कुमार थे.

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